PAN Card Use: अगर आपने 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड अब तक निष्क्रिय हो चुका होगा। निष्क्रिय पैन होने के कुछ परिणाम यह हैं कि आप बैंक में FD और म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश नहीं कर सकते हैं, और आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं या टैक्स रिफंड का दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फायदे हैं जो आप निष्क्रिय पैन कार्ड की मदद से उठा सकते हैं। आज की स्टोरी में हम उन 9 लाभ के बारे में बात करेंगे, जो आपके काम के हैं।
मिलते हैं ये 9 फायदे
- बैंक FD से ब्याज आय प्राप्त करना, RD पर एक वित्तीय वर्ष में कुल ब्याज 40,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) से अधिक है (उच्च टीडीएस)
- एक वित्तीय वर्ष में कंपनियों और म्यूचुअल फंड से 5,000 रुपये से अधिक का लाभांश प्राप्त करना (उच्च टीडीएस)।
- यदि बिक्री मूल्य या स्टांप शुल्क मूल्य प्रति लेनदेन 50 लाख रुपये से अधिक हो तो अचल संपत्ति बेचना (उच्च टीडीएस)।
- यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है तो कार खरीदना (उच्च टीसीएस)।
- ईपीएफ खाते से पैसा निकालना यदि यह 50,000 रुपये से अधिक है और टीडीएस लागू है (उच्च टीडीएस)।
- यदि मासिक किराया 50,000 रुपये प्रति माह (उच्च टीडीएस) से अधिक है तो मकान मालिक को किराया देना।
- यदि राशि प्रति लेनदेन 50 लाख रुपये से अधिक है तो सामान और सेवाएं बेचना (उच्च टीडीएस)।
- कांट्रैक्ट कार्य के लिए भुगतान करना (जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर की नियुक्ति) यदि यह सिंगल कांट्रैक्ट के लिए 30,000 रुपये या 1 लाख रुपये (उच्च टीडीएस) से अधिक है।
- 15,000 रुपये से अधिक कमीशन या ब्रोकरेज भुगतान प्राप्त करना (उच्च टीडीएस)।
आयकर विभाग के मुताबिक 30 जून के बाद इन-ऑपरेटिव हुए पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको 1000 रुपये की फीस अदा करनी होगी, जिसके बाद आप करीब एक महीने के बाद दोबारा अपना पैन कार्ड यूज कर पाएंगे। लेकिन बात इतनी भी सीधी नहीं है।
Latest Business News