सरकारी कर्मचारियों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, Old Pension Scheme की तरह NPS में भी मिलेगा गारंटीड पेंशन
आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम में महंगाई को लिंक किया गया है। इसके चलते हर सरकारी कर्मचारी को पेंशन में सालाना 6-8% की बढ़ोतरी हो जाती है।
पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme-OPS) की तरह ही नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कर्मचारियो को गारंटीड पेंशन देने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकारी सूत्रों से यह जानकारी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार, एनपीएस को कर्मचारियों के लिए आकर्षक और अनुकूल बनाने के लिए हाल ही में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित समित की गई है। वह समिति बिना गैर-अंशदायी प्रणाली में बदलाव के सरकार को एनपीएस में भी गारंटीड पेंशन देने की सिफारिश कर सकती है। गारंटीड पेंशन से मतलब है कि जिस तरह से पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50 फीसदी पेंशन मिलता था, उसी तरह से एनपीएस में मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक एनपीएस में पेंशन किए गए अंशदान के आधार पर मिलता है।
एनपीएस को लगातार आकर्षक बनाने की तैयारी
आपको बता दें कि सरकारन ने 2004 में एनपीएस को लेकर आई थी। तब से इस पेंशन सिस्टम को आकर्षक बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन मनचाहा सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बीच सरकार ने सकरारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम को हटाकर एनपीएस लागू कर दिया, जिसका देशभर में विरोध किया जा रहा है। कई राज्यों ने अपने यहां बढ़ते विरोध को देखते हुए फिर ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू कर दिया है। हालांकि, इससे कर्मचारी खुश नहीं है और विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में सरकार वेतन का 14% योगदान करती है और कर्मचारी एनपीएस कॉर्पस में 10% योगदान देता है।
एनपीएस को लेकर नाखुश क्यों हैं कर्मचारी
आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम में महंगाई को लिंक किया गया है। इसके चलते हर सरकारी कर्मचारी को पेंशन में सालाना 6-8% की बढ़ोतरी हो जाती है। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। इसी बोझ को कम करने के लिए एनपीएस लाया गया था। एनपीएस में सरकार और कर्मचारी दोनों को निवेश का विकल्प मिलता है। रिटारयमेंट पर कर्मचारी को उस जमा राशि में से एक मुश्त निकालने की सुविधा मिलती है। बाकी रकम वह पेंशन के तौर पर प्राप्त कर सकता है। अगर ओपीएस की बात करें तो ओपीएस के साथ रिटर्न और टैक्स फ्री इनकम मिलता है। पुरानी पेंशन योजना इनकम को टैक्स फ्री करती है। वहीं, नई पेंशन योजना परिपक्वता पर कोष के 60 प्रतिशत की टैक्स छूट की अनुमति देती हैए और शेष 40 प्रतिशत वार्षिकी में निवेश करने पर टैक्स लगता है। पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मासिक भुगतान की पेंशन के तौर पर मिलता है।