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Hindi News पैसा फायदे की खबर PF खाते से अब ₹1 लाख रुपये आसानी से निकालें, 6 माह पूरा होने से पहले भी निकासी की सुविधा, पढ़ें पूरी खबर

PF खाते से अब ₹1 लाख रुपये आसानी से निकालें, 6 माह पूरा होने से पहले भी निकासी की सुविधा, पढ़ें पूरी खबर

मंडाविया ने इस बारे में बताया कि सरकार अनिवार्य भविष्य निधि योगदान के लिए आय सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है। वर्तमान में, 15,000 रुपये तक कमाने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को योगदान देना जरूरी, लेकिन यह सीमा बढ़ने वाली है।

EPFO- India TV Paisa Image Source : FILE कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंशधारक अब व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अपने PF खाते से एक बार में ₹1 लाख तक निकाल सकते हैं। अभी तक यह सीमा ₹50,000 थी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बारे में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में कहा, अगर आप ईपीएफओ अंशदाता हैं और परिवार में कोई आपात स्थिति है, तो आप अब अधिक राशि निकाल सकते हैं। एकमुश्त निकासी की सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार के इस पहल से लाखों पीएफ अकाउंट होल्डर को फायदा मिलेगा। 

निकासी की शर्तों में क्या बदलाव हुए?

मंडाविया ने नियम में बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने नियमों में ढील दी है, जिससे लोगों को नई नौकरी के पहले छह महीनों के भीतर निकासी की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा, पहले, आपको लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब, पीएफ अंशधारक पहले छह महीनों में भी निकासी कर सकते हैं... यह उनका पैसा है। उन्होंने आगे कहा कि श्रम मंत्रालय ईपीएफओ के संचालन में सुधार करने के लिए काम कर रहा है, ग्राहकों के लिए परेशानी को कम करने के लिए एक नया डिजिटल ढांचा और अद्यतन दिशानिर्देश पेश कर रहा है। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि नए कर्मचारी अब छह महीने इंतजार किए बिना धन निकाल सकते हैं, पिछले नियमों के विपरीत जो जल्दी पहुंच को प्रतिबंधित करते थे।

क्या भविष्य निधि नियमों में और बदलाव होंगे?

मंडाविया ने इस बारे में बताया कि सरकार अनिवार्य भविष्य निधि योगदान के लिए आय सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है। वर्तमान में, 15,000 रुपये तक कमाने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को योगदान देना जरूरी, लेकिन यह सीमा बढ़ने वाली है। कर्मचारी राज्य बीमा के लिए आय सीमा, जो अभी 21,000 रुपये है, को भी बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा, "15,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए, हम लचीलापन ला रहे हैं, जिससे उन्हें यह चुनने की अनुमति मिलेगी कि वे अपनी आय का कितना हिस्सा सेवानिवृत्ति और पेंशन लाभों के लिए अलग रखना चाहते हैं।"

वर्तमान भविष्य निधि प्रणाली क्या है?

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत, 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को भविष्य निधि में योगदान देना चाहिए। इसमें कर्मचारी के वेतन का कम से कम 12% हिस्सा काटना शामिल है, जिसमें नियोक्ता योगदान के बराबर राशि देता है।

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