ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से हमारा बहुत सारा समय बचता है और चीजों भी आसान हो गई है। हालांकि दूसरी तरफ बैंकिंग से जुड़े कई फ्रॉड और गलतियों की खबर सुनने को मिलती है। कई बार लोग गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि वो पैसे कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों को लेकर ही आरबीआई ने एक गाइडलाइन्स जारी की हैं। इस गाइडलाइन के तहत कोई भी व्यक्ति गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बाद वापस पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है।
कस्टमर केयर से मदद लें
अगर आपने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए हैं तो उसे दोबारा चेक करें। अगर किसी गलत अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो घबराने की जगह कस्टमर केयर की मदद ले सकते हैं। कस्टमर केयर को कॉल कर उन्हें इस बात की जानकारी दें।
पैसे वापस करने में बैंक करेगा मदद
गलत अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफर करने के बाद उस अमाउंट को वापस प्राप्त करने में बैंक मदद कर सकता है। अगर बैंक अपनी मदद करने से इंकार करता है तो आप इसकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं।
बैंक को दें पूरी जानकारी
- आपने जिस अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफर किए हैं उसकी सारी जानकारी बैंक को मेल के जरिए भेजें। इसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू किया जाएगा।
- इस प्रोसेस में सबसे पहले जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसका ब्रांच नाम और कांटेक्ट नंबर डिटेल्स निकाल कर आपको दे सकता है। अगर उस व्यक्ति का अकाउंट सेम बैंक में है तो बैंक आपकी तरफ से उस व्यक्ति से कांटेक्ट कर पैसे वापस भेजने के लिए रिक्वेस्ट करता है।
- कांटेक्ट करने के बाद आपके पैसे 7 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे ब्रांच का है तो ऐसे में आपके बैंक के कर्मचारी अन्य बैंक के मैनेजर से मिलकर बात कर मामले का समाधान निकालेंगे।
- ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है और इसमें समय भी लग सकता है, लेकिन इस समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पैसे ट्रांसफर करते समय बैंक डिटेल अच्छे से चेक करने के बाद ही पैसे ट्रांसफर करें।
Latest Business News