1 जुलाई से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, आम नागरिक से गरीब छात्र तक होंगे प्रभावित
1st July Changes: 1 जुलाई से होने वाले बड़े बदलाव में सिर्फ आम नागरिक ही नहीं गरीब छात्र भी प्रभावित होने जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं।
Changes from 1st July: जून का महीना खत्म होने वाला है। जुलाई का महीना शुरू होने के साथ आम लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने वाले कई नियम भी बदलने जा रहे हैं। कुछ तो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे, जिसमें रसोई गैस, कमर्शियल गैस, सीएनजी-पीएनजी, पैन आधार से जुड़ी जानकारी जैसे कई नियम शामिल है। ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते आपको सभी अपडेट्स जान लेने चाहिए। इस बार तो गरीब छात्र भी इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि 1 जुलाई से कौन से बदलाव आपका इंतजार कर रहे हैं।
एलपीजी गैस में संभावित मूल्य परिवर्तन
एलपीजी गैस की कीमत को लेकर सरकारी तेल कंपनियों द्वारा हर महीने नियमित रूप से समीक्षा और संशोधन किया जाता है। इस बार 1 जुलाई को एलपीजी गैस की कीमत में बदलाव होने की उम्मीद है। मई और अप्रैल में जहां 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कमी आई थी, वहीं 14 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसलिए इस बार एलपीजी की कीमतों में कमी होने की संभावना है। बता दें कि नई दरें 1 तारीख को सुबह 6 बजे जारी की जाती है। यही हाल पिछले महीनों की तरह जुलाई में सीएनजी और पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की कीमतों में भी देखने को मिलेगी।
क्रेडिट कार्ड खर्चों पर 20% टीसीएस की शुरुआत
1 जुलाई 2023 से एक नया प्रावधान लागू किया जाएगा, जो विदेश में क्रेडिट कार्ड खर्चों को टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रहित) के अधीन करेगा। इसका मतलब है कि 7 लाख से ज्यादा के खर्च पर 20 फीसदी तक टीसीएस चार्ज लगेगा। हालांकि, शिक्षा और मेडिकल खर्चों के लिए यह चार्ज घटाकर 5 फीसदी कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप विदेश में पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं, तो टीसीएस शुल्क और भी कम होकर 0.5 प्रतिशत हो जाएगा।
आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा
प्रत्येक टैक्सपेयर्स को अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना आवश्यक है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख जुलाई में करीब आ रही है। यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो इसे 31 जुलाई तक पूरा करना सुनिश्चित करें।
1 जुलाई से नहीं हो पाएगा पैन-आधार से लिंक
पैन कार्ड धारकों के लिए मार्च महीने में एक बड़ी खबर आई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड (CBDT) के तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी गई कि अब 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक कराना जरूरी नहीं है। लास्ट डेट में बदलाव कर दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक, 30 जून 2023 तक आप पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। अब यह तारीख भी नजदीक आ गई है। टिक-टिक के साथ अब उन 13 करोड़ पैन धारकों के ऊपर खतरे की घंटी बज रही है, जिन्होंने अभी तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं कराया है। अगर कोई सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उनके कारोबार और टैक्स संबंधी सुविधाएं काम करना बंद कर देंगी। अगर आप 1 जुलाई के बाद से पैन-आधार लिंक कराते हैं तो आपको अधिक चार्ज देना होगा।