आधार कार्ड बनाने वाली ये एजेंसियां है गैर कानूनी, सरकार ने जारी की चेतावनी
आधार कार्ड बनाने वाली कई ऐजंसियां गैर कानूनी है। आधार प्लास्टिक कार्ड को लेकर अगर आप पैसे देकर प्लास्टिक कार्ड बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं।
नई दिल्ली। अगर आप भी आधार कार्ड बनवाने जा रहे है या फिर आपके पास पहले से है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल आधार कार्ड बनाने वाली कई ऐजंसियां गैर कानूनी रूप से काम कर रही है। इसलिए सरकार ने चेतावनी जारी कर कहा है कि आधार प्लास्टिक कार्ड को लेकर अगर आप 50 से 200 रुपए देकर प्लास्टिक कार्ड बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं।
यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI ) के मुताबिक कागज पर छपा आधार पूरी तरह वैध है। सरकार ने आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसियां को लेकर चेतावनी जारी कर कहा है कि ऐसी जगहों से वह आधार नहीं बनवाएं। साथ ही गैरकानूनी रूप से एजेंसियों से लोगों के पर्सनल डाटा मिसयूज होने का भी डर है।
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जारी हुई चेतावनी
यूनीक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO अजय भूषण पांडे के मुताबिक बहुत सी गैरकानूनी एजेंसियां देश में काम कर रही हैंं। जो आधार के लैमिनेशन से लेकर उसकी प्रिटिंग के लिए 50-200 रुपए तक चार्ज ले रही हैंं। जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस मामले में यूआईडीएआई ने ऐसी एजेंसियों को अलर्ट भी जारी किया है।
तस्वीरों में देखिए: पैन कार्ड पर कैसे दर्ज करें आधार नंबर
Aadhaar number on PAN card
पर्सनल डाटा का हो सकता है मिसयूज
- अजय भूषण के मुताबिक सरकार लोगों को अलर्ट कर रही है कि वह ऐसी जगहों पर आधार की प्रिटिंग, लैमिनेशन या प्लास्टिक कार्ड न बनवाएं।
- अगर ऐसी जगहों पर आप आधार के लिए अपने पर्सनल डाटा शेयर करते हैं तो उसका मिस यूज हो सकता है।
- इसके अलावा आधार नंबर को भी शेयर न करें, जिससे किसी तरह के नुकसान से बचा जा सके।
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गैर कानूनी एजेंसियों पर होगी कार्रवाई
- सरकार ऐसी एजेंसियों के खिलाफ सरकार क्रिमिनल केस भी चलाएगी।
- जिसके तहत इंडियन पीनल कोड और आधार एक्ट 2016 के प्रावधानों के अनुसार सजा भी दी जाएगी।
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खुद प्रिंट कर सकते हैं अपना आधार
- आधार यूजर को किसी भी काम के लिए लैमिनेशन और प्लास्टिक आधार वाले कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है।
- वह अपने आधार को खुद ही https://eaadhaar.uidai.gov.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड और प्रिंट कर सकता है।
- इसके लिए किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है। जो कि केवल एक सिंपल पेपर पर भी वैध है।
- ऐसे में गैरकानूनी एजेंसियों के पास जाने की जरूरत नहीं है।