सावधान! मोटरसाइकिल पर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, लॉकडाउन में पढ़ें यह ट्रैफिक नियम
चालान को लेकर एकबार फिर बड़ी खबर है। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाकिल, एक्टिवा पर अपने बच्चे के साथ जा रहे है तो आपका चालान कट सकता है। ऐसे में आपके लिए बड़ी चेतावनी है।
नई दिल्ली: चालान को लेकर एकबार फिर बड़ी खबर है। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाकिल, एक्टिवा पर अपने बच्चे के साथ जा रहे है तो आपका चालान कट सकता है। ऐसे में आपके लिए बड़ी चेतावनी है। आपको अब बेहद सावधान रहने की जरुरत है। आपकी जरा सी लापरवाही आपको बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आपको स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को लेकर कही जा रहे है और आपके बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपको चालान कट सकता है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते है तो ऐसा करने पर आपको पहली बार 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालान की लिस्ट
यातायात के नियम का उल्लंघन | पुराना चालान / जुर्माना | नया चालान / जुर्माना |
सामान्य | 100 रूपये | 500 रूपये |
सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम | 100 रूपये | 500 रूपये |
यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना | 500 रूपये | 2,000 रूपये |
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना | 1,000 रूपये | 5,000 रूपये |
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना | 500 रूपये | 5,000 रूपये |
योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना | 500 रूपये | 10,000 रूपये |
सामान्य से अधिक वाहन पर | कुछ नहीं | 5,000 रूपये |
अधिक गति होने पर | 400 रूपये | 1,000 रूपये |
खतरनाक ड्राइविंग होने पर | 1,000 रूपये | 5,000 रूपये तक |
शराब पी कर गाड़ी चलाने पर | 2,000 रूपये | 10,000 रूपये |
तेजी / रेसिंग करने पर | 500 रूपये | 5,000 रूपये |
बिना परमिट के वाहन चलाने पर | 5,000 रूपये तक | 10,000 रूपये तक |
एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) | कुछ नहीं | 25,000 से 1 लाख रूपये तक |
ओवरलोडिंग होने पर | 2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये | 20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये |
यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर | कुछ नहीं | 1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री |
सीट बेल्ट न लगाने पर | 100 रूपये | 1,000 रूपये |
2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर | 100 रूपये | 2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता |
हेल्मेट्स नहीं लगाने पर | 100 रूपये | 1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता |
इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर | कुछ नहीं | 1,000 रूपये |
बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर | 1,000 रूपये | 2,000 रूपये |
किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर | कुछ नहीं | 1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.
2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये. 3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा. 4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा. |
दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर | कुछ नहीं | ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन |
यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध | कुछ नहीं | संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना |