1st October:आज से बदल गए रुपये-पैसे से जुड़े ये नियम, जानिए आप पर क्या होगा असर?
इंडिया टीवी पैसा की टीम आपको अक्टूबर 2021 से अमल में लाए जाने वाले इन बदलावों के बारे में बताने जा रहा है।
नई दिल्ली। आज महीने का पहला दिन है। अक्टूबर शुरू होते ही कई नए बदलाव भी लागू हो गए हैं। इनका असर आप पर भी पड़ने जा रहा है। अक्टूबर माह की शुरुआत से लागू होने वाले नए बदलाव का असर रुपये-पैसों के लेनदेन और शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर भी पड़ने जा रहा है। इंडिया टीवी पैसा की टीम आपको अक्टूबर 2021 से अमल में लाए जाने वाले इन बदलावों के बारे में बताने जा रहा है।
ऑटो डेबिट के नियम में बदलाव
यदि आप क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं और नियमित ट्रांजेक्शन के लिए आपने आटो डेबिट की सुविधा को चालू किया हुआ है तो आपको 1 अक्टूबर से लागू होने वाले क्रेडिट/डेबिट कार्ड के ऑटो डेबिट से जुड़े नियम में बदलाव को जानना जरूरी है। RBI का नया नियम आज से लागू हो चुका है। RBI के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड और/या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैन्डेट के लिए ग्राहकों से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें।
पेंशन नियमों में बदलाव
1 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी देश में संबंधित हेड पोस्ट ऑफिसेज के डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) को जमा कर सकेंगे। बाकी पेंशनभोगी 1 से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जिंदा होने का सबूत होता है और पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है।
इन बैंकों की बदलीं चेक बुक
यदि आप इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो 1 अक्टूबर से चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो गए हैं। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो चुका है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभाव में आया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुआ था, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ है। इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेक बुक लेने को कहा गया था।
म्यूचुअल फंड निवेश नियमों में बदलाव
सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा। 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।
डीमैट खाते हो जाएंगे इनएक्टिव
डीमैट, ट्रेडिंग खाताधारकों को पूंजी बाजार नियामक सेबी ने केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त दिया था। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी लेकिन बाद में सेबी ने इसे बढ़ा दिया था। 30 सितंबर 2021 तक अगर कोई अपने डीमैट या ट्रेडिंग खाते में केवाईसी डिटेल्स को अपडेट नहीं करता है, तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और खाताधारक शेयर बाजार में ट्रेड नहीं कर पाएगा।
फूड सेफ्टी के लिए नए नियम
खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य व्यापार परिचालकों (फूड बिजनेस ऑपरेटर्स) के लिए 1 अक्टूबर 2021 से नकद रसीद या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना जरूरी किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक, ‘‘लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और दो अक्टूबर, 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।’’