अगर गाड़ी में आप अकेले हैं तो मास्क न पहनने पर पुलिस नहीं लगा सकती है जुर्माना
अगर गाड़ी में एक से ज्यादा लोग हैं या कई लोग हैं तो हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी है। इसके साथ ही गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना जरूरी है
नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से यह मामला लगातार चल रहा था कि अगर कोई अपनी गाड़ी में अकेला है तो क्या उसका मास्क पहनना जरूरी है? क्या उसके मास्क ना पहनने पर पुलिस उस से जुर्माना वसूल सकती है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं है कि अकेले गाड़ी चलाते हुए या साइक्लिंग करते हुए मास्क पहनना जरूरी है या नहीं।
अगर गाड़ी में एक से ज्यादा लोग हैं या कई लोग हैं तो हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी है। इसके साथ ही गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना जरूरी है ताकि अगर कोई संक्रमित है तो उससे किसी और में संक्रमण ना फैले। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दी है।
कई लोगों की शिकायत है कि गाड़ी में अकेले रहने और मास्क ना पहनने पर पुलिस ने चालान काटा है। यह पूछे जाने पर कि अगर कोई गाड़ी अकेले ड्राइव कर रहा है या साइक्लिंग कर रहा है तो क्या उसके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है? इस पर राजेश भूषण ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसके लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है।
औसतन दिल्ली पुलिस बिना मास्क पहने गाड़ी चलाने पर हर दिन करीब 1200 से 1500 लोगों का चालान काटती आ रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, दिल्ली के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे लोग दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की तरफ से जारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। ये गाइडलाइंस 13 जून को जारी किए गए थे। इसके मुताबिक, अगर कोई बिना मास्क पब्लिक प्लेस पर नजर आता है तो उसका 500 रुपए का चालान कटेगा।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार को पब्लिक प्लेस माना जाता है, लिहाजा गाड़ी में बिना मास्क पहने ड्राइवर का चालान काटा जा रहा है, भले ही वह गाड़ी में अकेले हो। सब-इंसपेक्टर या इससे ऊपर के रैंक का कोई भी अधिकारी चालान काट सकता है। अभी हमें कोई लिखित ऑर्डर नहीं मिला है। उन्होंने कहा लिखित ऑर्डर मिलने के बाद ही हम उसे फॉलो करेंगे।
मास्क नहीं लगाने पर अबतक मुंबई में वसूला गया 27 लाख रुपए का जुर्माना
मुंबई में कोरोना काल के दौरान और अनलॉक के दिशा-निर्देश जारी करने के बावजूद मास्क नहीं पहने वाले मुंबईकरों से 9 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक 27 लाख 48 हजार 700 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। जुर्माने की ये रकम मुंबई के करीब 2 हजार नागरिकों से वसूली गई है। इसके अलावा मास्क नहीं लगाने वाले करीब 10 हजार लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।
बता दें कि मुंबई में मास्क का उपयोग नहीं करने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक बीएमसी के घनकचरा प्रबंधन विभाग द्वारा अंधेरी के पश्चिम विभाग में सबसे ज्यादा 5 लाख 4 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है। उसके बाद बोरीवली आर दक्षिण विभाग से 4 लाख 21 हजार रुपए जुर्माना गया है। वहीं भूलेश्वर सी विभाग से 4 लाख 8 हजार 500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है।