नई दिल्ली। श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को कहा कि 6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के सदस्यों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए उनकी जमा राशि पर 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। न्यासियों के केंद्रीय बोर्ड ने इस साल फरवरी में पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को अपनी मंजूरी दी थी।
यह प्रस्ताव आगे की स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। गंगवार ने कहा कि त्यौहारी सीजन से पहले ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान उनके खातों में कर दिया जाएगा।
श्रम मंत्रालय 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को जल्द अधिसूचित करेगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि वित्त मंत्रालय को इस ब्याज दर पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य निधि खाताधारकों के खाते में ब्याज का पैसा जमा करने के लिए श्रम मंत्रालय की अधिसूचना की जरूरत होती है।
मंत्रालय ब्याज दर को लेकर अधिसूचना जारी करता है। इसके बाद ही भविष्यनिधि के छह करोड़ से ज्यादा अंशधारकों को इसका फायदा होगा। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इस ब्याज दर पर भविष्य निधि कोष की निकासी के दावों का निपटान कर सकेंगे। फिलहाल, भविष्य निधि निकासी दावों के तहत ईपीएफओ 2018-19 के लिए 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान कर रही है। ईपीएफ जमा पर 8.55 प्रतिशत की ब्याज दर वित्त वर्ष 2017-18 के लिए तय की गई थी।
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