पुणे। पान खाकर सड़क पर थूकने, खुले में शौच करने, पालतू कुत्तों से सड़क पर गंदली फैलाने और कार से कचरा बाहर फेंकने पर पुणे में आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पुणे महानगर पालिका ने पब्लिक हेल्थ एंड सेनिटेशन बाइ लॉ 2017 नाम से एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें इस तरह से शहर के अंदर गंदगी फैलाने पर 5 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है, कानून समिति और महानगर पालिका की जनरल बॉडी से मंजूरी के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा।
पुणे महानगर पालिका में कचरा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सुरेश जगताप ने निजी समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि शहर में कचरे की समस्या का हल निकालने क लिए महानगर पालिका ने जुर्माने में बढ़ोतरी की है। अगर गंदगी फैलाने वाले जुर्माना देने में सक्षम नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मुकद्दमा दर्ज किया जाएगा। इस जुर्माने के अलावा कचरा प्रबंधन के लिए महानगर पालिका ने प्रसाशनिक फीस को बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया है, मौजूदा समय में ये फीस बहुत कम है। इसके अलावा महानगर पालिका ने गंदगी फैलाने वाले करीब 50 तरह के अपराध तय किए हैं और उनपर जुर्माना भी तय किया गया है।
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