नई दिल्ली। अब LPG गैस सिलेंडर लेने के लिए आपको पैन नंबर देना होगा। देश की सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सिलेंडर रिफिल के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने हाल ही में दस लाख से अधिक एनुअल इनकम वाले कंज्यूमर्स को गैस सब्सिडी नहीं देने का फैसला किया है। सरकार के इसी कदम को देखते हुए 10 लाख से अधिक आय वालों पहचान करने के लिए कंपनियों ने नियमों में यह बदलाव किया है। ऐसे अब आपको ऑनलाइन गैस बुकिंग के समय पैन नंबर दर्ज करना होगा तभी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। इसके अलावा गैस एजेंसियां डिलीवरी के साथ पैन कार्ड की कॉपी भी मांग रहे हैं। हालांकि मोबाइल से बुकिंग पर अभी यह बाध्यता नहीं है।
गैस सब्सिडी को लेकर कुछ कंज्यूमर्स चालाकी भी करने लगे हैं। चूंकि उनकी आय दस लाख से अधिक थी, तो उन्होंने पति व पत्नी के नाम पर गैस ट्रांसफर करने की योजना बनाई, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों ने कंज्यूमर्स की इस चालाकी को भांपते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कंज्यूमर्स से यह कहा गया कि पति या पत्नी की सालाना आय मिलाकर या अकेले भी दस लाख है तब भी उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी और व्यावसायिक आय के साथ ही खेती से होने वाली इनकम को इस दायरे में रखा गया है।
ऐसे करें एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान
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सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से बहुत से लोगों का नया साल उनकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। सरकार ने जनवरी 2016 से ऐसे लोगों को एलपीजी सब्सिडी बंद करने का निर्णय लिया है, जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए से एक रुपए भी ज्यादा है, तो अब आपको एलपीजी बाजार दाम पर ही खरीदनी होगी। वर्तमान में सभी परिवारों को एक वित्त वर्ष में 12 एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाते हैं। सब्सिडी के साथ 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 419.26 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 608 रुपए है।
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