पैन कार्ड में दर्ज हो सकता है मां का नाम, यह है तरीका
पैन कार्ड में आमतौर पर पिता का ही नाम दर्ज होता है, लेकिन अब पैन कार्ड में मां का नाम जुड़वा सकते हैं।
नई दिल्ली: वित्तीय लेनदेन से जुड़े सभी अहम कामों में जरूरी समझे जाने वाले पैन कार्ड में आमतौर पर पिता का ही नाम दर्ज होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी आप अपने पैन कार्ड (PAN) में अपने पिता के नाम की जगह अपनी मां का नाम जुड़वा सकते हैं। हालांकि दोनों में से आपको सिर्फ एक ही नाम दर्ज करवाना होगा। आप अपने पैन कार्ड में या तो अपने पिता का नाम दर्ज करवा सकते हैं या सिर्फ अपनी मां का। इसका चुनाव आपको ही करना होगा।
क्या थे नियम- अभी तक करदाताओं के पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि वो अपने पैन कार्ड में सिर्फ अपने पिता का नाम ही दर्ज करवा सकते थे, लेकिन अब इस नियम में बदलाव हो चुका है।
क्या हुआ बदलाव- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर निदेशालय ने हाल ही में पैन कार्ड एप्लीकेशन फार्म 49A और 49AA में दिनांक 16.05.2014 को अहम बदलाव किया है। 49A और 49AA के संशोधित फार्म में एक विकल्प दिया गया है जिसके जरिए अब आप अपने पैन कार्ड में मां का नाम जुड़वा सकते हैं। इसलिए अब जो भी लोग अपना पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, वो अपने खोए हुए पैन कार्ड के लिए या पैन कार्ड में संशोधन करवाने जा रहे हैं तो ध्यान दें वो अब अपने पिता के नाम की जगह अपनी मां का नाम भी दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि आपको माता या पिता में से एक नाम का ही चयन करना होगा।
पैन कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन-
अगर आप आयकर भुगतान के दायरे में आते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड काफी जरूरी है। पैन कार्ड के लिए आपको 49ए फॉम डाउनलोड करना होता है। इसे आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
हालांकि यह फॉर्म आयकर पैन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध होता है। आवेदन के बाद आपको एक नंबर थमा दिया जाता है। इसके जरिए आप यह पता कर सकते हैं कि आपके पैन कार्ड का स्टेटस क्या है। कहने का मतलब यह है कि आप इसके जरिए यह पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड बनने की किस प्रक्रिया से गुजर रहा है और आपको यह कितने दिन में मिल जाएगा। पैन कार्ड बनवाने में 150 से 200 रुपए तक का खर्च आता है।
दो आ जाएं तो कैसे करें एक वापस
यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन आवंटित हो गए हैं तो उसे सिर्फ एक पैन ही रखना चाहिए तथा सभी अतिरिक्त पैन को, Help Desk, कर निर्धारण अधिकारी या आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in या आयकर सम्पर्क केन्द्र (0124-2438000) पर जाकर वापस कर देना चाहिए।