नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय अगले वित्त वर्ष से नया श्रम कानून लागू करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। नए कानूनों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। नए कानून लागू होने के बाद, देश के श्रम बाजार में कई नए और बेहतर नियम लागू होंगे। इसके साथ ही सरकार नए श्रम कानूनों की वजह से उत्पन्न आंशकाओं का भी समाधान करने में जुटी हुई है।
15 मिनट ज्यादा काम करने पर भी मिलेगा ओवरटाइम
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार नए कानूनों में ओवरटाइम के लिए मौजूदा समय सीमा को बदल सकती है। नए श्रम कानूना के तहत निर्धारित समय से 15 मिनट ज्यादा काम करने पर भी कर्मचारी ओवरटाइम के लिए पात्र माने जाएंगे। कंपनियों को इस ओवरटाइम का भुगतान कर्मचारियों को करना होगा। वर्किंग समय पूरा होने के बाद, यदि कोई कर्मचारी अतिरिक्त 15 मिनट में भी कार्य करता है तो कंपनी को उसे इसके लिए भुगतान करना होगा। वर्तमान में मौजूना कानून के तहत कम से कम आधा घंटा अतिरिक्त कार्य को ही ओवरटाइम के लिए पात्र माना जाता है। इससे कम समय को नहीं।
इस माह के अंत तक दिया जाएगा अंतिम रूप
श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक मंत्रालय नए श्रम कानूनों पर सभी हितधारकों से उनके विचार, सुझाव और टिप्पणी मांग रहा है और उन पर विचार भी कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस माह के अंत तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद नए कानूनों को एक अप्रैल, 2021 से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
पीएफ और ईएसआई से जुड़े नियमों में भी होगा बदलाव
नए श्रम कानूनों में, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं मिलें। कोई भी कंपनी ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकती, चाहे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर के जरिये लिए गए हों चाहे थर्ड पार्टी से। इसके अलावा, कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी कर्मचारियों को भी पूरी सैलरी मिले, इसकी भी जिम्मेदारी नियोक्ता की ही होगी।
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