नया साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में 1 जनवरी 2021 से देश के बैंकिंग सिस्टम में होने जा रहे महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में आपको जान लेना होगा। आरबीआई नए साल से चेक पेमेंट से जुड़ा एक नया नियम लागू करने जा रहा है। रिजर्व बैंक ने इसे पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम नाम दिया है। आइए जानते है कि यह पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम क्या है?
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पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम के तहत लागू नए नियम में चेक से 50,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर इस ट्रांजेक्शन से जुड़ी जरूरी जानकारियों को एक बार फिर से पुष्ट करने की जरूरत होगी। यह नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इसी साल 6 अगस्त को मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में इस नए नियम का ऐलान किया था।
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देनी होंगी ये जानकारियां
पेमेंट के दौरान होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह पॉजिटिव पे सिस्टम लाया गया है। इसके तहत जब भी कोई 50 हजार रुपये से ऊपर की राशि का चेक जारी करेगा तो उसे इस ट्रांजेक्शन से जुड़ी जानकारी एक बार फिर से बैंक को देनी होगी। जो व्यक्ति चेक जारी कर रहा है, उसको SMS, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली चेक की डेट, बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, कुल अमाउंट और अन्य जरूरी जानकारी बैंक को देनी होगी। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा।
अलग अलग बैंकों को देनी होगी जानकारी
यहां पर यह याद रखना जरूरी है कि यदि यह पेमेंट दो अलग अलग बैंकों के बीच है, यानि जिस बैंक का चेक काटा गया है और जिस बैंक में चेक डाला गया है, तो दोनों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। इस सिस्टम से चेक से पेमेंट जहां सुरक्षित होगा, वहीं क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा।
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