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Alert: लॉकडाउन खुलने से पहले कार, मोटरसाइकिल चालकों को मंत्रालय ने दी ट्रैफिक चालान की चेतावनी

परिवहन मंत्रालय ने लॉकडाउन खुलने से पहले कार, मोटरसाइकिल चालकों के लिए ट्रैफिक चालान को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। अगर आप भी अपनी कार या मोटरसाइकिल लेकर ऑफिस, किसी अन्य काम से बाहर जाते हो तो सावधान हो जाइए।

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नई दिल्ली: परिवहन मंत्रालय ने लॉकडाउन खुलने से पहले कार, मोटरसाइकिल चालकों के लिए ट्रैफिक चालान को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। अगर आप भी अपनी कार या मोटरसाइकिल लेकर ऑफिस, किसी अन्य काम से बाहर जाते हो तो सावधान हो जाइए। आपकी यह एक गलती आपके ट्रैफिक चालान का कारण बन सकती है। परिवहन मंत्रालय ने ऐसे ट्रैफिक नियम को लेकर चेतावनी जारी की है जिसका लोग अकसर कम ध्यान रखते है। मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि हाईबीम कर वाहन चलाना जहां हाईबीम की जरुरत ना हो दंडनीय अपराध है इसके लिए आपको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही  सुरज के ढल के बाद अगर आपने अपनी हेडलाइट ऑन नही की है तो आपको इसके लिए भी 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। 

इसके अलावा अभी हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने तेजी से कार चलाने वालों को चेतावनी दे थी। मंत्रालय ने कहा है था कि check yourself before you wreck yourself' (अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले अपने में सुधार कर लें)। नए सड़क सुरक्षा कानून के तहत अगर तेज गति से वाहन चलाते है तो आपके उपर 5000 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

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नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालान की लिस्ट

यातायात के नियम का उल्लंघन

पुराना चालान / जुर्माना

नया चालान / जुर्माना

सामान्य

100 रूपये

500 रूपये

सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम

100 रूपये

500 रूपये

यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना

500 रूपये

2,000 रूपये

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना

1,000 रूपये

5,000 रूपये

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

500 रूपये

5,000 रूपये

योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना

500 रूपये

10,000 रूपये

सामान्य से अधिक वाहन पर

कुछ नहीं

5,000 रूपये

अधिक गति होने पर

400 रूपये

1,000 रूपये

खतरनाक ड्राइविंग होने पर

1,000 रूपये

5,000 रूपये तक

शराब पी कर गाड़ी चलाने पर

2,000 रूपये

10,000 रूपये

तेजी / रेसिंग करने पर

500 रूपये

5,000 रूपये

बिना परमिट के वाहन चलाने पर

5,000 रूपये तक

10,000 रूपये तक

एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)

कुछ नहीं

25,000 से 1 लाख रूपये तक

ओवरलोडिंग होने पर

2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये

20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये

यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री

सीट बेल्ट न लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये

2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर

100 रूपये

2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

हेल्मेट्स नहीं लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये

बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर

1,000 रूपये

2,000 रूपये

किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर

कुछ नहीं

1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.

 

2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.

3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.

4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.

दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर

कुछ नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन

यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध

कुछ नहीं

संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना

 

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