क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना, जानिए कौन और कैसे ले सकता है लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में शुरू की गई थी।
नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) महंगे रियल स्टेट सेक्टर की अपेक्षा सस्ते घरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक देश में दो करोड़ घरों का निर्माण कर सब के लिए घर (हाउसिंग फॉर ऑल) के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर, इस योजना को दो भागों में बांटा गया है- शहरी और ग्रामीण।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में शुरू की गई थी। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक ज्यादा से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत सरकार बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं की विशेषता वाले पक्के घरों के निर्माण के लिए पैसे की सहायता प्रदान करती है। वे सभी परिवार जिनके पास घर नहीं है या वर्तमान में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे या जर्जर घरों में रह रहे हैं, वे पीएमएवाई-जी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पीएमएवाई-जी में आप 6 लाख रुपए का लोन सालाना 6.5 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं। घर का न्यूनतम आकार सभी बुनियादी सुविधाओं जैसे कि बिजली की आपूर्ति और स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत सीएलएसएस या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा।
किन्हें मिलेगा लाभ
गरीबी रेखा से नीचे की लिस्ट के अलावा, कुछ अन्य व्यक्ति जो पीएमएवाई-जी के लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। पूरे देश में परिवार के पास कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बीपीएल श्रेणी में अल्पसंख्यक और गैर एससी/एसटी ग्रामीण परिवार, रिटायर और कार्रवाई में शहीद हुए रक्षा कर्मियों/अर्धसैनिक बलों के सैनिकों की विधवाओं और आश्रित-परिजन इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करने वाले परिवार में एक पति, पत्नी और बच्चे शामिल हैं (जो कि अविवाहित हों)। आवेदक और उसके परिवार को इस योजना के लिए अनिवार्य आय मानदंड को पूरा करना होगा और इसका संबंध आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह, या गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी से होना चाहिए। आवेदक के परिवार की आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए सालाना के बीच होनी चाहिए।
किस आधार पर तैयार होती है लिस्ट
सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेने वालों की पहचान करने के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 पर ध्यान देती है। इसके अलावा, सरकार फाइनल लिस्ट का निर्णय लेने के लिए तहसील और पंचायतों को शामिल करती है।
ऐसे करें आवदेन करने के बाद अपना नाम चेक
सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट पर जाएं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इसे डालें और क्लिक करें, जिसके बाद विवरण सामने आ जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो ‘एडवांस सर्च’ पर क्लिक करें। इसके बाद जो फॉर्म आए उसे भरें। फिर सर्च विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका नाम PMAY-G लिस्ट में मौजूद है, तो सभी संबंधित विवरण दिखाई देंगे।
जरूरी दस्तावेज
इसके लिए भरे हुए PMAY-G आवेदन फॉर्म के साथ आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि), जातीय समूह प्रमाण पत्र,आय का प्रमाण, एड्रेस प्रूफ, वेतन प्रमाण पत्र, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर्म 16, टैक्स एसेसमेंट ऑर्डर, गर आवेदक व्यवसाय में शामिल है तो व्यवसाय की जानकारी, व्यवसाय के मामले में आर्थिक स्टेटमेंट, निर्माण की योजना, निर्माण की लागत का क्लेम करने वाला प्रमाण पत्र, आधिकारिक मूल्यांकनकर्ता का प्रमाण पत्र और एक शपथ पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि न तो आवेदक और न ही उसके परिवार के सदस्यों के पास पक्के मकान हैं।