नई या पुरानी कौन सी आयकर दरें आपके लिए है फायदेमंद, IT विभाग का ये कैलकुलेटर देगा जवाब
आयकर विभाग ने आयकर दाताओं के लिए एक खास ई कैलकुलेटर लॉन्च किया है।
नई दिल्ली| बजट प्रस्तावों के बाद अगर आप अभी भी उलझन में हैं कि कौन सी आयकर दरें आपके लिए फायदेमंद हैं तो आयकर विभाग का एक खास कैलकुलेटर आपकी मदद कर सकता है। विभाग ने आयकर दाताओं के लिए एक खास ई कैलकुलेटर लॉन्च किया है।
ये ई कैलकुलेटर बिना डिडक्शन क्लेम किये आपकी आय पर कुल टैक्स की गणना करेगा। इसके बाद डिडक्शन के साथ लगने वाले टैक्स की तुलना करने से पता चल सकता है कि आयकर दाता के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है। ये ई कैलकुलेटर डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध है। कैलकुलेटर में नए और पुरानी आयकर दरें की तुलना भी की गई है। ये कैलकुलेटर रेजीडेंट इंडीविजुअल के लिए वित्त वर्ष 2020-21 की आयकर गणना करेगा।
कैलकुलेटर में आम आयकर दाता, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन आयकर दाता अपना टैक्स जान सकते हैं। इसके लिए पहले उन्हें अपनी आय अपनी बचत और सभी तरह की छूट को भरना होगा जिससे उन्हे पिछली दरों के आधार पर आयकर का पता चलेगा। वहीं नई दरों का विकल्प भरने पर उन्हें नई टैक्स देनदारी पता चलेगी।
नए टैक्स सिस्टम के मुताबिक 5 से 15 लाख की आय तक 4 स्लैब बनाए गए हैं. जिसमें 5 से 7.5 लाख की आय के बीच 10 फीसदी, 7.5 से 10 लाख की आय के बीच 15 फीसदी, 10 से 12.5 लाख के बीच 20 फीसदी और 12.5 से 15 लाख के बीच 25 फीसदी टैक्स लगेगा। 15 लाख से ऊपर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा।