किस्तों में चुका सकेंगे स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम, IRDA ने दी अनुमति
कंपनियां EMI सुविधा को एक साल के लिए या स्थाई रूप से लागू कर सकती हैं
नई दिल्ली। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर किस्तों में लेने की अनुमति दी है। कोरोना वायरस महामारी से आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर के बीच नियामक ने यह कदम उठाया है। निर्देश के मुताबिक बीमा कंपनी अपने स्तर पर योजना के लिए उपयुक्त उत्पादों को चुन सकती हैं जिसमें वो प्रीमियम किस्तों में ले सकें।
पिछले साल सितंबर में इरडा ने बीमा कंपनियों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के मामले में कई किस्तों में प्रीमियम का भुगतान की अनुमति दी थी। इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र लेना होता था। इरडा के मुताबिक ये कोरोना वायरस महामारी के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया गया है। जिसमें स्वास्थ्य बीमा बीमा प्रीमियम भुगतान को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत सभी बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम किस्तों में लेने की अनुमति दी जाती है। इसके लिये वो अपने हिसाब से उत्पादों का चयन कर सकते हैं।
इरडा ने साफ किया है कि इससे मूल प्रीमियम और शुल्क ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रीमियम भुगतान मासिक, तिमाही या छमाही हो सकता है। बीमा नियामक ने यह भी कहा है कि किस्तों में प्रीमियम भुगतान की सुविधा एक स्थायी व्यवस्था के तौर पर दी जा सकती है या फिर अस्थायी तौर पर 12 महीने के लिये दी जा सकती है। नियामक ने बीमा कंपनियों से अपनी वेबसाइट पर उन उत्पादों के नाम बताने को कहा है जिनपर किस्तों में प्रीमियम भुगतान की सुविधा की पेशकश की जा रही है।