किसान से लेकर बैंक खाताधारकों तक, 31 मार्च तक पूरा करें ये काम नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
31 मार्च कई सरकारी योजनाओं और औपचारिकताओं के लिए अंतिम तारीख है। समयसीमा खत्म होने तक ये औपचारिकताएं पूरा न होने पर आप कई सुविधाएं खो सकते हैं।
नई दिल्ली। मार्च के महीने के साथ मौजूदा वित्त वर्ष अब खत्म होने के करीब आ गया है। इस महीने के अंत के साथ नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा. और इसी के साथ ही कई योजनाओं से जुड़ी औपचारिकताएं पूरा करने की समयसीमा खत्म भी हो जाएगी। जानिए आपके लिए इस महीने की कौन कौन सी तारीखे अहम हैं
नहीं लिंक कराया पैन-आधार कार्ड तो लगेगा जुर्माना
पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। इस तारीख तक पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक न कराने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही टैक्स रिटर्न और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में मुश्किलें आ सकती हैं। इसके साथ ही आपको बड़े ट्रांजेक्शन में भी मुश्किल आ सकती है।
किसानों के लिए क्या है अहम तारीख
मोदी सरकार 31 मार्च 2021 तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है। अगर आप किसान हैं और आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्द किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में पहुंच कर क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। सरकार ने इसे बनाने का तरीका काफी आसान रखा है, और फॉर्म भरने के 15 दिन के अंदर कार्ड आपको मिल जाएगा। इस कार्ड पर किसान को आसान शर्तों पर कर्ज मिलता है।
क्या है पीएनबी खाता धारकों के लिए अहम तारीख
पीएनबी ने अपने खाताधारकों को जानकारी दी है कि पुराने आईएफएससी और एमआईसीआर कोड 1 अप्रैल को बदलने जा रहे हैं। पहली अप्रैल 2020 से ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी के साथ मर्जर हो गया है। ऐसे में ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और कोड सिर्फ 31 मार्च तक ही काम करेंगे। पहली अप्रैल से इन खाता धारकों को नई चेकबुक और नए कोड की जानकारी लेनी होगी नहीं तो वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे।
करदाताओं के लिए क्या है अहम तारीख
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देर से और संशोधित आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च है।
- 15 मार्च तक आकलन वर्ष 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करनी है।
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कारोबारियों के लिए मार्च में क्या है अहम तारीख
- सरकार ने बिना शुल्क के विवाद से विश्वास स्कीम के तहत भुगतान की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
- स्कीम के तहत डिक्लेरेशन फाइल करने की अंतिम समयसीमा 31 मार्च है।
- स्कीम के तहत करदाताओं को सिर्फ विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा और उन्हें ब्याज और जुर्माने से छूट मिलेगी।