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कैसे जल्दी हासिल करें अपना TDS रिफंड, ये है तरीका

टीडीएस, व्यक्ति को होने वाली इनकम से टैक्स काटने को कहते हैं। सैलरी, ब्याज, लॉटरी आदि इनकम पर टीडीएस कटता है।

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नई दिल्ली। आप जब अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) भरें तो TDS की जानकारी देना न भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम का साइज छोटा हो जाएगा, जो आपको काफी हद तक राहत देगा। आपको बता दें कि नए आयकर नियमों के हिसाब से अब आप पिछले छह सालों के टीडीएस कटौती का रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं।

क्या है टीडीएस ?

टीडीएस, व्यक्ति को होने वाली इनकम से टैक्स काटने को कहते हैं। सैलरी, ब्याज, लॉटरी आदि इनकम पर टीडीएस कटता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन और ब्रोकरेज को प्राप्त हुए पेमेंट पर, प्रोफेशनल-तकनीकी सेवा की फीस पर, इंश्योरेंस, किराए के भुगतान पर और एनएसएस के तहत जमा राशि पर भी टीडीएस काटा जाता है। टीडीएस कटने के बाद  भी अगर कोई टैक्स बकाया रहता है तो उसे चुकाना जरूरी होता है। एक वित्‍त वर्ष में कुल कर योग्‍य आय से ज्‍यादा टीडीएस कटने पर उसे आप वापस हासिल कर सकते हैं।

ऐसे निकालिए अपना टीडीएस वैल्यू

दो स्थितियां समझकर आप अपने टीडीएस की गणना कर सकते हैं

पहला उदाहरण –

मानिए किसी वित्त वर्ष आपकी अर्जित आय में टैक्सेबल इनकम 50 हजार रुपए है। वहीं दूसरी ओर किसी A नाम की फर्म ने आपका भुगतान करते समय 20 हजार रुपए की कटौती की है। वहीं B नाम की किसी दूसरी फर्म ने आपको भुगतान करते समय कुल राशि से 25 हजार रुपए की टीडीएस कटौती की है। कुल टीडीएस कटौती हुई 45 हजार रुपए। आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 50 हजार रुपए है उसमें से 45 हजार कम कर दीजिए। यानी अब आपको कुल 5 हजार रुपए ही इनकम टैक्स अदाएगी करनी होगी।

दूसरा उदाहरण –

मानिए आपकी कुल आय में करयोग्य इनकम 40 हजार रुपए है। वहीं किसी दो फर्म ने आपको भुगतान करते हुए 45 हजार रुपए राशि की टीडीएस कटौती की है। तो वित्त वर्ष के आखिर में आईटीआर भरते समय आप कुल 5 हजार रुपए का टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। यानी जो 40 हजार रुपए टीडीएस में कट चुके हैं उनपर आपको कोई भुगतान नहीं करना होगा।

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहां आपको टीडीएस की जानकारी देने के लिए कॉलम मौजूद होता है। इसमें आप अपनी सभी जानकारी फीड करके अपनी रिफंडेबल इनकम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर टीडीएस कटौती आपकी टैक्सेबल इनकम का 10 फीसदी है तो इस पर 6 फीसदी का ब्याज भी मिलेगा।

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