नई दिल्ली। रेस्टोरेंट में अब आप बोतलबंद पानी के MRP से ज्यादा पैसे देने से इंकार नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट को अधिकार मिल गया है कि वह आपसे बोतलबंद पानी के लिए बोतल पर छपे हुए MRP से ज्यादा पैसे वसूल सकता है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के हक में यह फैसला दिया है। यह फैसला सिर्फ बोतलबंद पानी के लिए ही नहीं है बल्कि रेस्टोरेंट में पैकिंग में दी जाने वाले दूसरी वस्तुओं पर भी लागू होगा।
यानि बोतलबंद पानी, कोल्ड ड्रिंक और पैक किए हुए जूस पर जो MRP छपा होगा, रेस्टोरेंट में इन सबका इस्तेमाल करने पर MRP से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हक में यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि रेस्टोरेंट में बोतलबंद पानी की सुविधा देना एक सर्विस के दायरे में आता है और इसे किसी कानूनी नियम के दायरे में नहीं रखा जा सकता।
इस मामले में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि रेस्टोरेंट्स में बोतलबंद पानी पर तय MRP से ज्यादा कीमत नहीं वसूली जा सकती क्योंकि MRP में सभी टैक्स शामिल होते हैं। लेकिन सरकार कोर्ट में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पायी जिस वजह से कोर्ट ने होटल इंडस्ट्री के हक में अपना फैसला सुनाया।
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