नई दिल्ली। रेहड़ी, पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारी अब आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक का कर्ज देशभर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के जरिये ले सकेंगे। सरकार की डिजिटल और ई-गवर्नेंस सेवा इकाई सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पूरी तरह से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत रेहड़ी, पटरी और खोमचा लगाने वाले छोटे कारोबारियों को दस हजार रुपए तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत कर्ज लेने वाले इन उद्यमियों को कर्ज का नियमित रूप से भुगतान करने पर प्रोत्साहन भी दिया जाता है और डिजिटल लेनदेन पर पुरस्कृत भी किया जाता है।
योजना से रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक स्वरूप मिलेगा और इस क्षेत्र के लिए नए अवसर खुलेंगे। सीएससी योजना के तहत इन छोटे कारोबारियों का पंजीकरण करने में मदद करेगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुमार ने कहा कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों को दस हजार रुपए तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध होगी। यह पूंजी एक साल की अवधि के लिए होगी और इसका मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा।
उन्होंने कहा कि इस ऋण के लिए कर्ज देने वाले संस्थान द्वारा कोई रहन अथवा गारंटी नहीं ली जाएगी। सभी कारोबारियों को डिजिटल लेनदेन करना होगा, उन्हें इसमें कैशबैक की पेशकश मिलेगी। कुमार ने कहा कि योजना के लिए सिडबी को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है और अब तक इसके तहत दो लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 50 हजार कारोबारियों को कर्ज मंजूर किया गया है।
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