आम उपभोक्ता को मिली बड़ी राहत, जानिए अब किन वस्तुओं पर लगेगा 28, 18, 12 और 5 प्रतिशत जीएसटी
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के निर्धारण में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी परिषद ने किया है। करीब 200 से अधिक उत्पादों पर टैक्स की दरें कम कर दी गई हैं।
नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (GST) के निर्धारण में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी परिषद ने किया है। च्युइंगम से सभी प्रकार की चॉकलेट, सौंदर्य प्रसाधन, विग से लेकर हाथ घड़ी तक करीब 200 से अधिक उत्पादों पर टैक्स की दरें कम कर दी गई हैं। उम्मीद है कि इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ-साथ उद्योग एवं व्यापार जगत को सुस्ती से निपटने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST परिषद की बैठक के बाद बताया कि आम इस्तेमाल वाली 178 वस्तुओं पर कर की दर को मौजूदा 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है। जीएसटी परिषद के सभी ताजा फैसले 15 नवंबर से लागू होंगे। जीएसटी परिषद ने 28 प्रतिशत के सर्वाधिक कर दर वाली स्लैब में वस्तुओं की संख्या को घटाकर सिर्फ 50 कर दिया है, जो कि पहले 228 थी।
इन वस्तुओं पर GST 28 से घटकर हुआ 18 प्रतिशत:
- इलेक्ट्रिक कंट्रोल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वायर, केबल्स, इंसूलेटेड कंडक्टर्स, इलेक्ट्रीकल इंसूलेटर्स, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल्स, कन्सोल्स, कैबिनेट आदि
- पार्टीकल/फाइबर बोर्ड और प्लाईवूड, लकड़ी का सामान, वुडन फ्रेम, पैविंग ब्लॉक
- फर्नीचर, मैट्रेस, बेडिंग और इसी प्रकार के फर्निशिंग, ट्रंक, सूटकेश, वेनिटी केस, ब्रीफकेस, ट्रेवलिंग बैग और अन्य हैंड बैग, केस
- डिटर्जेंट, वॉशिंग और सफाई में उपयोगी, त्वचा को साफ करने वाले तरल या क्रीम
- शैम्पू, हेयर क्रीम, हेयर डाई (नैचूरल, हर्बल या सिंथेटिक) और इसी प्रकार के अन्य सामान, हिना पावडर या पेस्ट।
- प्री-शेव, शेविंग या आफ्टर शेव में उपयोगी सामान, पर्सनल डियोडोरेंट्स, बाथिंग प्रोडक्ट्स, परफ्यूम, कॉस्मेटिक या टॉयलेट में उपयोगी सामान
- रूम डियोडोराइजर, परफ्यूम्स और टॉयलेट वाटर, ब्यूटी और मेकअप प्रोडक्ट्स, फैन, पम्प, कम्प्रेसर, लैम्प और लाइट फिटिंग
- प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरी, सैनिट्री वेयर और सभी प्रकार के पाट्र्स
- प्लास्टिक के समान, फ्लोर कवरिंग, बाथ, शॉवर, सिंक, वॉशबेसिन, सीट, प्लास्टिक के सैनिट्री वेयर
- मार्बल और ग्रेनाइट, मार्बन और ग्रेनाइट से बने सामान जैसे टाइल्स, सभी प्रकार के सेरामिक टाइल्स
- वैक्यूम फ्लास्क, लाइटर्स आदि जैसे अन्य सामान, कलाई घड़ी, क्लॉक, वॉच मूवमेंट, वॉच केस, स्ट्रैप, उपकरण
- अपैरल और क्लोदिंग असेसरीज में उपयोग होने वाले लेदर, गट्स, फरस्किन, कृत्रिम फर और अन्य सामान जैसे किसी भी जानवर की खाल या सींग से बने सामान, कटलरी, स्टोव, कुकर और इसी प्रकार के नॉन-इलेक्ट्रिक घरेलू उपकरण
- रेजर और रेजर ब्लैड्स, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, कार्टिज, ऑफिस और डेस्क उपकरण, एल्यूमिनियन से बने दरवाजे, खिड़की और फ्रेम
- प्लास्टर का सामान जैसे बोर्ड या शीट, सीमेंट या कंक्रीट या स्टोन और कृत्रिम स्टोन से बने सामान, अस्फाल्ट या स्लेट से बने सामान
- माइका से बने सामान, सेरामिक फ्लोरिंग ब्लॉक्स, पाइप्स, कन्ड्यूइट, पाइप फिटिंग, वॉल पेपर और वॉल कवरिंग
- सभी प्रकार के कांच और इनसे बने सामान जैसे मिरर, सेफ्टी ग्लास, शीट्स, ग्लासवेयर, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन
- अग्नि शामक और अग्नि शामक उपकरण, फॉर्क लिफ्ट, लिफ्टिंग और हैंडलिंग उपकरण
- बुलडोजर, एक्जावेटर्स, लोडर्स, रोड रोलर्स, अर्थ मूविंग और लेवलिंग मशीनरी, एस्केलेटर्स, कूलिंग टॉवर्स, प्रेसर वेसेल्स, रिएक्टर्स
- सिलाई मशीन के लिए क्रेंकशाफ्ट, बियरिंग हाउसिंग, गियर्स और गियरिंग, बाल और रोलर स्क्रू, गैसकिट
- रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए इलेक्ट्रीकल औजार, साउंड रिकॉर्डिंग या रिप्रोड्यूसिंग उपकरण
- ट्रांसपोर्ट के लिए सिग्नैलिंग, सेफ्टी या ट्रैफिक कंट्रोल उपकरण
- फिजिकल एक्सरसाइज उपकरण, फेस्टीवल और कार्निवाल उपकरण, स्वींग, शूटिंग गैलरी, राउंडबाउट्स, जिम्नेस्टिक और एथलेटिक उपकरण
- सभी म्यूजिकल उपकरण और उनके पाट्र्स, कृत्रिम फूल और फल, एक्सप्लोसिव, एंटी-नोकिंग सामान, पटाखे
- कोकोआ बटर, फैट, ऑयल पावडर, विविभ भोजन बनाने के लिए कॉफी का अर्क आदि, चॉकलेट, च्वीइंगम/बबलगम
- माल्ट एक्सट्रैक्ट, भोजन बनाने के लिए आटा, दलिया, दालें, स्टार्च या माल्ट एक्सट्रैक्ट, चॉकलेट कोटेड या चॉकलेट वाले वैफर्स
- रबड़ ट्यूब और रबड़ के अन्य उत्पाद, धूप के चश्में, दूरबीन, टेलीस्कोप, सिनेमाटोग्राफिक कैमरा और प्रोजेक्टर, इमेज प्रोजेक्टर
- माइक्रोस्कोप, विशेष प्रयोगशाला उपकरण, विशेष वैज्ञानिक उपकरण जैसे मेटेओरोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओसिएनोग्राफी, जियोलॉजी के लिए
- सॉल्वेंट, थिनर, हाइड्रोलिक फ्लूड्स, एंटी फ्रीजिंग उत्पाद
इन वस्तुओं पर 28 से घटकर 12 प्रतिशत हुआ जीएसटी:
- वेट ग्राइंडर, टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन
- इन वस्तुओं पर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया जीएसटी:
- कंडेंस्ड मिल्क, रिफाइंड शुगर और शुगर क्यूब, पास्ता
- करी पेस्ट, मेयोनीज और सलाद ड्रेसिंग, मिक्स्ड कंडीमेंट्स और मिक्स्ड सीजनिंग
- डायबिटिक फूड, मेडिसनल ग्रेड ऑक्सीजन, प्रिंटिंग इंक
- जूट और कॉटन से बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग, हैट (बुना हुआ या क्रोकेटेड)
- विशेष एग्रीकल्चरल, हॉर्टीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, हार्वेस्टिंग या थ्रेसिंग मशीनरी के उपकरण
- सिलाई मशीन के विशेष पाट्र्स, चश्मे की फ्रेम, पूरी तरह बांस या केन से निर्मित फर्नीचर
इन उत्पादों पर जीएसटी 18 से घटाकर किया गया 5 प्रतिशत:
- मुरमुरा चिक्की, मूंगफली चिक्की, तिल चिक्की, रेवड़ी, तिलरेवड़ी, खाजा, कजौली, मूंगफली से बने मीठे गट्टे, कुलिया
- ब्रांडेड यूनिट कंटेनर में आलू का आटा, चटनी पावडर, फ्लाई ऐश, क्रूड की रिफाइनिंग में प्राप्त सल्फर
- 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश वाली फ्लाई ऐश
इन पर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया जीएसटी:
- बिना छिला हुआ नारियल, कॉटन नेवार सहित नैरो वूवेन फैब्रिक(अनुपयोगी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर नो रिफंड के साथ)
- इडली, डोसा बैटर, फिनिश्ड लैदर,सांभर और कंपोजिशन लैदर
- जूट की सुतली और रस्सी, जूट ट्वाइन, जूट उत्पाद
- मछली पकड़ने का जाल और कांटा
- वोर्न क्लोथिंग और फ्लाई ऐश से बनी ईंट
इन पर 5 प्रतिशत से शून्य हुआ जीएसटी:
- ग्वार मील, हॉप कोन, कुछ सूखी सब्जियां जैसे शकरकंदी
- अनवर्क्ड नारियल खोल
- फ्रोजन या मरी हुई मछली (बिना ब्रांड नाम और यूनिट कंटेनर में बिना रखे)
- खांडसारी शक्कर