नई दिल्ली। बंद हुए पुराने 500 और 1,000 रुपए का नोट रखना दंडनीय अपराध हो गया है। स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट 2017 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने बुधवार को इससे संबंधित कानून को अधिसूचित कर दिया है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति के पास 10 से अधिक बंद हुए पुराने नोट पाए गए तो उसको कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। वहीं, गलत डिक्लेरेशन करने वालों को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट 2017 पिछले महीने संसद में पास हुआ था। समानांतर अर्थव्यवस्था चलने की संभावना को समाप्त करने के लिए संसद में यह अधिनियम पारित किया गया था। इस कानून पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 फरवरी को हस्ताक्षर कर दिया है।
क्या है नियम?
- अगर कोई अपने पास 10 से ज्यादा पुराने नोट रखता है तो उस पर 10 हजार रुपए या पाए जाने वाली रकम का 5 गुना या दोनों में जो भी ज्यादा हो, उतना जुर्माना किया जाएगा।
- नोटबंदी के दौरान 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक जो लोग भारत से बाहर रहे हैं, अगर वे गलत डिक्लेरेशन करते हैं तो उन पर मिनिमम 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
- नोटबंदी के दौरान भारत से बाहर रहने वालों को भी पुराने नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
पुराने नोट को अपने पास रखना दंडनीय अपराध
- देश में कालेधन पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी।
- नोटबंदी 9 नवंबर से लागू हुआ था।
- नए नियम के अनुसार 31 दिसंबर से बैन किए गए नोट अपने पास रखना, किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना या किसी से पुराने नोट लेना दंडनीय अपराध होगा।
- पकड़ जाने पर पेनल्टी लगाई जाएगी।
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