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Hindi News पैसा फायदे की खबर केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में किया बदलाव, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में किया बदलाव, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवाओं के नियम 54 (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया है।

Govt issues notification announcing amendments in pension rules- India TV Paisa Image Source : FILE PHOTO Govt issues notification announcing amendments in pension rules

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने केन्‍द्रीय सिविल सेवाओं के नियम 54 (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया है। संशोधित नियम 54 के अनुसार सरकारी सेवा में शामिल होने के सात वर्ष के अंदर कर्मचारी की मृत्‍यु होने पर सरकारी कर्मचारी का परिवार 10 वर्षों की अवधि के लिए अंतिम प्राप्‍त वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से फैमली पेंशन के लिए पात्र होगा।

हालांकि, पुराने नियमों के मुताबिक, अगर सरकारी कर्मचारी ने अपनी मृत्‍यु से पहले सात वर्ष से कम की सेवा दी है तो शुरू से 30 प्रतिशत की दर से फैमली पेंशन दिया जाता था और अंतिम प्राप्‍त वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से परिवार को फैमली पेंशन नहीं दी जाती थी। इसी को देखते हुए सरकार ने कानून में बदलाव की जरूरत को महसूस किया। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह संशोधन 01 अक्‍तूबर 2019 से लागू होगा।

संशोधन प्रावधानों का लाभ केन्‍द्रीय सशस्‍त्र बलों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा। सरकारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केन्‍द्रीय सिविल सेवाओं के नियम 54 (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

(इनपुट- PTI)

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