नई दिल्ली। कामकाज के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले भारतीयों के लिए अपने आधार कार्ड में नया पता बदलवाने की प्रक्रिया को मोदी सरकार ने बहुत ही आसान बना दिया है। सरकार ने ऐसे प्रवासियों के लिए आधार में पता बदलने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है।
अब प्रवासी लोग स्वघोषणा के आधार पर ही अपने आधार कार्ड में पता बदलवा सकेंगे। सरकार ने प्रवासियों को बैंक खाता खोलने में सहुलियत देने तथा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है।
बुधवार को जारी एक राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग (सूचनाओं का रख-रखाव) रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर ये बदलाव किए गए हैं। आधार में दर्ज पते में बदलाव लाने के नियमों को सरल बनाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी।
नए नियमों के तहत प्रवासियों का मूल पता उनके आधार कार्ड में रहेगा और वह अपने कार्यस्थल का वर्तमान पता इसमें लिखवा सकेंगे। इस निर्णय से उन प्रवासियों को मदद मिलेगी, जिनके आधार कार्ड में मूलस्थान का पता दर्ज है, लेकिन वे कामकाज के सिलसिले में जिस पते पर रहे हैं, उस पते पर ही अपना बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं।
यहां कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग अपने आधार कार्ड में दर्ज मूल पता के अलावा वे अपने ग्राहक को जानों (केवाईसी) के लिए वर्तमान पता देना चाहते हैं।
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