सावधान! ट्रैफिक नियम पर बड़ी खबर, जानिए किस नियम को तोड़ने पर लगेगा अब कितना जुर्माना
इस लिस्ट के मुताबिक शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। ओवरलोडिंग वाहन चलाने वाले को 2000 रुपये का जुर्माना देने की सजा दी जाती है।
नई दिल्ली। अगर आप भी घर से बाहर जाने के लिए कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये एक जरूरी खबर है। यदि आप वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का सही से पालन नहीं करते हैं तब आपको इसके लिए बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर ट्रैफिक चालान और जुर्माने की एक पूरी लिस्ट जारी की है। इसकी मदद से आप अपने आप को आर्थिक नुकसान से बचा सकते हैं।
इस लिस्ट के मुताबिक शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। ओवरलोडिंग वाहन चलाने वाले को 2000 रुपये का जुर्माना देने के साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने की सजा दी जाती है।
तय रफ्तार से अधिक स्पीड पर वाहन चलाने के लिए आईएमवीआरएस वाहन पर 1000 रुपये और एमएमवी के लिए 2000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। खतरनाक ढंग से ड्राइविंग करने के लिए 5000 रुपये का जुर्माना मंत्रालय ने तय किया है। वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वाले से 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है। इसी प्रकार बिना उचित इंश्योरेंस का वाहन चलाने वाले चालक पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
ट्रैफिक लाइट के सिंगल जंपिंग के लिए 1000 रुपये का आर्थिक जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान किया गया है। दो-पहिया वाहन चालकों के लिए यदि वह बिना हेलमेट के वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो उन पर 1000 रुपये का जुर्माना तो लगेगा ही साथ ही उनका लाइसेंस भी तीन महीने के लिए जब्त किया जाएगा।
बिना परमिट के वाहन चलाने वाले को 10000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि कोई अव्यस्क वाहन चलाता है तो इसके लिए अभिभावक या वाहन मालिक को 25,000 रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की जेल की सजा भुगतनी होगी।
मोटरसाइकिल, स्कूटर पर अगर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, देखें यह नियम
अगर आप भी अपने बच्चों को टू व्हीलर पर लेकर चलते है तो सावधान हो जाए। यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। मोटरसाइकल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।
इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।
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