अगर 30 अप्रैल तक जमा नहीं कराए ये डॉक्युमेंट तो फ्रीज हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए अब क्या करें
अगर फॉरन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस ऐक्ट (FATCA) के तहत अगर जरुरी डॉक्यूमेंट्स 30 अप्रैल तक जमा नहीं हुए हैं तो सोमवार को आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है।
नई दिल्ली। अगर फॉरन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस ऐक्ट (FATCA) के तहत अगर जरुरी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए हैं तो सोमवार को आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। हालांकि, सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि जिनके बैंक अकाउंट 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुले हैं उन्हें 30 अप्रैल तक अपने केवाईसी से संबंधित जानकारी और आधार नंबर को बैंकों और वित्तीय संस्थआओं में जमा करने हैं, जिन्होंने दस्तवाजे जमा नहीं कराए है, उनके खाते सोमवार से फ्रीज हो जाएंगे। विदेशी खाता टैक्स अनुपालन अधिनियम (FATCA) के तहत जानकारियों को स्व-प्रमाणित भी करना होगा। इस फैसले का असर बैंक के खाताधारकों, बीमा योजनाओं में निवेश करनेवालों तथा म्युचुअल फंड के निवेशकों पर पड़ेगा।
अब क्या करें
एफएटीसीए के अनुपालन के लिए इन सवालों के जवाब देने होंगे- पैन डीटेल्स, जहां पैदा हुए उस देश का नाम, अभी जहां के नागरिक हैं उस देश का नाम, राष्ट्रीयता, पेशा, कुल सालाना आय और क्या आपका राजनीति से कोई संबंध है? यह व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत, दोनों तरह के निवेशकों के लिए अनिवार्य है। अगर आप भारत के सिवा किसी भी दूसरे देश में टैक्स दे रहे हैं तो आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा।यह भी पढ़े: वित्त वर्ष 1 जनवरी से शुरू करने के पक्ष में है पैनल, सरकार कर रही है सिफारिशों पर विचार
क्यों होगा ऐसा
एफएटीसीए (FATCA) के तहत भारत और अमेरिका के बीच साल 2015 में एक करार हुआ था। जिसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर्स को वित्तीय लेन-देन की जानकारी एक दूसरे से साझा की जाती है। देश के वित्तीय संस्थानों को यहां की टैक्स अथॉरिटीज को सूचनाएं मुहैया करानी पड़ती हैं जिन्हें अमेरिका से साझा किया जाता है। इसे विदेशी खाता कर क्रियान्वयन कानून का नाम दिया गया।यह भी पढ़े:फ्रीज हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, अगर 30 जून तक जमा नहीं कराया PAN या फॉर्म-60
सीबीडीटी ने भी एक बयान जारी कर वित्तीय संस्थाओं को सलाह दी थी
कि सेल्फ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के सारे प्रयास वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जाएंगे। खाता धारकों को इस बारे में सूचित कर देना चाहिए अगर 30 अप्रैल 2017 तक सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो खाते फ्रीज किए जा सकते हैं।
क्या है मामला
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रेस रिलीज के मुताबिक 31 अगस्त 2015 से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एफएटीसीए के कार्यान्वयन के लिए हुआ अंतर-सरकारी समझौता (आईजीए) लागू हो गया। इसके तहत वित्तीय संस्थाओं को स्वयं प्रमाणन प्राप्त करने की आवश्यकता है और यदि 30 अप्रैल तक ग्राहक सेल्फ सर्टिफिकेशन और जरुरी डिटेल्स को देने में असमर्थ रहे तब बैंक व वित्तीय संस्थाओं को आपका अकाउंट फ्रीज करने का अधिकार होगा।
फ्रीज हो जाए बैंक अकाउंट तो क्या करना होगा
अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप खाते को फिर से खुलवा सकेंगे लेकिन जब तक अकाउंट ओपन नहीं होता तब तक आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अकाउंट ब्लाक होने के बाद अगर ग्राहक द्वारा जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है तो खाते फिर से चालू हो जाएगा। खाता बंद होने के बाद किसी भी तरह का वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा सकेगा।