नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने चार करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराने की अंतिम तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह अंतिम तिथि 30 सितंबर 2017 है। ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा है कि सभी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को अपनाने वाले सभी नए सदस्यों की आधार संख्या नियोक्ता एक जुलाई 2017 से पहले जमा कराएं और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह कार्य एक अक्तूबर 2017 से पहले पूरा किया जाना है। ईपीएफओ ने जनवरी में अपने सभी सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराना अनिवार्य कर दिया था। यह भी पढ़े: बीमारी के इलाज के लिए PF एकाउंट से आप निकाल सकेंगे पैसा, डॉक्टर के सर्टीफिकेट की नहीं होगी आवश्यकता
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EPFO ने ETF में निवेश की सीमा बढ़ाई
EPFO इस साल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने हाल में इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा था कि EPFO ने ETF में निवेश की सीमा बढ़ाने का फैसला किया। दत्तात्रेय ने कहा कि ETF में निवेश की सीमा को निवेश योग्य जमा का 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी करने के बारे में कल ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की पुणे में हुई बैठक में विचार किया गया। जिसमें फैसला किया गया कि इस साल हम ईटीएफ में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में 6,577 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। 2016-17 में यह आंकड़ा 14,982 करोड़ रुपए रहा। दत्तात्रेय ने कहा कि ETF में निवेश पर रिटर्न 13.72 फीसदी है। निवेश पर कुल 234.86 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ।यह भी पढ़ें : EPFO सदस्यों को मिलेगा लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनेफिट, रिटायरमेंट पर मिलेगा 50,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ
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