Alert! 5000 रुपए का कटेगा चालान और 3 महीने की जेल, गाड़ी चलाते समय भूलकर भी ना करें यह गलती
यातायात नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाए। अगर आप भी वाहन चलाते है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है।
नई दिल्ली: यातायात नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाए। अगर आप भी वाहन चलाते है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर चेतावनी जारी की थी।
डिजी लॉकर तथा एम परिवहन
डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
- नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। मतलब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
- यदि ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।
- नई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जायेगी।
- जब भी किसी वाहन या चालक का निरिक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।
ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें
अपराध | पहले चालान या जुर्माना | अब चालान या जुर्माना |
सामान्य (177) | 100 रूपये | 500 रूपये |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) | 100 रूपये | 500 रूपये |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) | 500 रूपये | 2000रूपये |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) | 1000रूपये | 5000 रूपये |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) | 500 रूपये | 10000 रूपये |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) | 500रूपये | 5000 रूपये |
ओवर साइज वाहन (182B) |
| 5000 रूपये |
ओवर स्पीडिंग (183) | 400 रूपये | 1000 रूपये |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) | 1000 रूपये | 5000 रूपये |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) | 2000रूपये | 10000 रूपये |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) | 500 रूपये | 5000 रूपये |
ओवर लोडिंग (194) | 2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त | 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) | 100 रूपये | 1000 रूपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) | 5 हज़ार रूपये तक | 10 हज़ार रूपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) | कुछ भी नहीं | 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) | कुछ भी नहीं | 1000 रूपये प्रति पेसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | 100 रूपये | 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर | 100 रूपये | 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) | कुछ भी नहीं | 10000 रूपये |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) | 1000 रूपये | 2000 रूपये |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) | कुछ भी नहीं | 183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) | कुछ भी नहीं | सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |