नई दिल्ली। ATM से पैसा निकलवाते समय कई बार ऐसा होता है कि पैसा नहीं मिले और खाते से रकम कट जाए। आम तौर पर ऐसा होने की स्थिति में बैंक कटी हुई रकम को वापस कर देता है। लेकिन कई बार बैंक की तरफ से कटी हुई रकम वापस नहीं होती है, अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो आप उपभोक्ता विभाग की कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। खुद उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने इसकी जानकारी दी है।
उपभोक्ता मंत्री ने अपने ट्विटर हेंडल के जरिए एक मामले का जिक्र किया जिसमें ATM से पैसे निकलवाते समय ग्राहक को पैसे नहीं मिले थे लेकिन उसके खाते से रकम घट गई थी। ग्राहक ने जब इसकी शिकायत बैंक से की तो बैंक ने बताया की मामले का समाधान हो चुका है, लेकिन ग्राहक के मुताबिक शिकायत का समाधान नहीं हुआ था।
बाद में ग्राहक ने 17 अगस्त 2017 को इसकी शिकायत उपभोक्ता विभाग से की। राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई और बैंक ने 5 सितंबर 2017 को जवाब दिया कि जांच में पता चला कि ग्राहक ने 25 जुलाई 2017 को ATM से 10,000 रुपए की असफल निकासी की थी। बैंक ने अपने जबाव में कहा कि अब ग्राहक की शिकायत दूर की जा चुकी है। उपभोक्ता विभाग ने जब ग्राहक से संपर्क किया तो उन्होंने शिकायत दूर होने की पुष्टि की।
अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है तो आप भी सप्ताह के सातो दिन सुबह 9.30 बजे से लेकर 5.30 बजे तक राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 या 1800-11-4000 पर बात करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत को उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट www.consumerhelpline.gov.in पर भी दर्ज कराया जा सकता है।
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