कार-मोटरसाइकिल मालिक हो जाएं सावधान, HSRP न होने पर 15 अप्रैल के बाद कटेगा 5000 रुपये का चालान
गौतमबुद्ध नगर में 7.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से केवल 1.60 लाख वाहनों ने ही हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाई है।
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले वाहन मालिक सावधान हो जाएं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल कल खत्म होने वाली है। राज्य सरकार ने अनिवार्य एचएसआरपी को लेकर अपनी कमर कस ली है। गौतमबुद्ध नगर जिले में वाहन मालिक एचएसआरपी को लेकर ज्यादा सजगता नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए जिला प्रशासन ने 15 अप्रैल के बाद बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के लिए 5000 रुपये चालान की घोषणा की है।
फरवरी के पहले हफ्ते तक, गौतमबुद्ध नगर में कुल वाहनों में से केवल 21 प्रतिशत वाहनों में ही हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लग पाई थी। गौतमबुद्ध नगर में 7.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से केवल 1.60 लाख वाहनों ने ही हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाई है।
गौतमबुद्ध नगर के ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने बताया कि सरकार ने हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए जिले में 15 अप्रैल, 2021 अंतिम तिथि घोषित की है। इसके बाद जिन वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एचएसआरपी लेने के लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। नए वाहन डीलर-फिटेड हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के साथ आ रहे हैं।
गौतमबुद्ध नगर जिले के आरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर एके पांडे ने कहा कि सरकार ने आदेश दिया है कि प्रत्येक वाहन मालिक को 15 अप्रैल या इससे पहले अपने वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। 15 अप्रैल के बाद जिन वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन्हें 5000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा।
क्या है एचएसआरपी?
एचएसआरपी एक होलोग्राम स्टीकर है, जिसमें वाहन के इंजन और चैसिस नंबर दर्ज होते हैं और इसे वाहन की नंबर प्लेट पर चिपकाया जाता है। हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट को वाहन की सुरक्षा और सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। यह नंबर प्लेट एल्युमिनियम से बनी है और इसे विशेष प्रकार से वाहन में फिट किया जाता है। एक बार नंबर प्लेट लग जाने के बाद इसे किसी के द्वारा आसानी से निकालना संभव नहीं होगा।
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