नई दिल्ली। आपके ऊपर भी कई बार बैंक शाखा की तरफ से बीमा प्लान या कोई निवेश प्लान खरीदने के लिए दबाव बनाया गया होगा, अगर ऐसा हुआ है तो यह कानूनी जायज नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोई भी बैंक या उसकी शाखा अपने ग्राहकों को बीमा प्लान या कोई निवेश प्लान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर आपके बैंक ने आपके साथ ऐसा किया है और कोई प्लान बेचा है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।
यह है RBI के निर्देश
रिजर्व बैंक के निर्देशों के मुताबिक बैंक अगर आपको कोई निवेश प्लान या पॉलिसी ऑफर करता है तो यह आपपर निर्भर करता है कि उसे खरीदें या मना कर दें। बैंक आपको बाध्य नहीं कर सकता। अगर आप बैंक के प्लान या पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हें तो उसे कभी नहीं खरीदें। अगर किसी बैंक ने आपको आपकी मर्जी के खिलाफ पॉलिसी या प्लान दिया है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।
ऐसे करें शिकायत
बैंक में रखे हुए शिकायत रजिस्टर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर रिजस्टर उपलब्ध नहीं है तो आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के समय आप बैंक के उन अधिकारियों के नाम की जानकारी जरूर लें जो शिकायत निवारण में आपकी मदद करेंगे क्योंकि बैंक में शिकायत निवारण के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त होता है। बैंक को एक महीने के अंदर आपकी शिकायत दूर करनी होगी। अगर बैंक एक महीने के अंदर शिकायत दूर नहीं करता है तो आप अपनी शिकायत की जानकारी रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल को दे सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल स्कीम के तहत बिना किसी शुल्क के आपकी शिकायत दूर की जाएगी। आप बैंकिंग लोकपाल को कोरे कागज पर शिकायत लिखकर भेज सकते हैं या फिर चाहें तो आनलाइन शिकायत कर सकते हैं।
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