नई दिल्ली। पहली जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। 1 जुलाई से कई आवश्यक कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड के बिना आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। यही नहीं पैन को आधार के साथ जोड़ना भी अनिवार्य है। अगर आप आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो आपका PAN अवैध हो जाएगा।
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आधार के बिना नहीं मिलेगा पैन कार्ड और पासपोर्ट
नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। शनिवार के बाद आप अपने आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड के लिए अप्लाइ नहीं कर पाएंगे। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट का आवदेन करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। 1 जुलाई से बिना आधार के आप अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
PF अकाउंट और स्कॉलरशिप पाने के लिए भी जरूरी हो जाएगा आधार
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 30 जून तक PF खातों को आधार से जोड़ने को कहा है। पेंशनरों को भी 1 जुलाई से पहले अपना आधार कार्ड जमा करने को कहा गया है। EPFO के मुताबिक, आधार लिंकिंग से पैसों की निकासी और सेटलमेंट की प्रक्रिया में कम समय लगेगा। वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी किया है कि स्कूल और कॉलेज के छात्र, जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या पहले से ले रहे हैं, उनको 30 जून तक अपना आधार कार्ड जमा करना होगा। जिनके पास आधार नहीं होगा उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी।
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आधार के बिना नहीं मिलेगी पीडीएस सब्सिडी
जन वितरण प्रणाली (PDS) को भी आधार से जोड़ा गया है। सभी PDS सब्सिडी पाने वाले लोगों को 1 जुलाई से पहले अपने राशन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को एक नया Syllabus लॉन्च करेंगे। नया Syllabus इंटरनैशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुसार होगा। इसमें GST भी शामिल होगा।
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