अगर आपने अभी तक भी अपने डीमैट या म्यूचुअल फंड खाते के लिए नॉमिनी का ऑप्शन नहीं चुना है, तो आपके लिए एक राहतभरी खबर है। बाजार नियामक सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाते के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2024 कर दिया है। इससे पहले, नॉमिनी का नाम दर्ज करने या नॉमिनेशन से बाहर निकलने का विकल्प चुनने के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2024 थी। अब आपको नोमिनेशन के लिए काफी समय मिल गया है। अगर 30 जून की डेडलाइन के बाद भी नॉमिनी दर्ज नहीं किया या नॉमिनेशन से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुना, तो आपके अकाउंट्स से डेबिट फ्रीज हो जाएगा।
क्या है नॉमिनेशन का फायदा?
निवेशक की मृत्यु की स्थिति में उसके शेयर या दूसरी सिक्युरिटीज किसे मिले, इसके लिए नॉमिनी का होना जरूरी है। नॉमिनेशन एक सरल प्रक्रिया है, इसमें सिक्युरिटीज होल्डर अपने पसंद के व्यक्ति की जानकारी उपलब्ध कराता है, जिसे खाताधारक की मृत्यु के बाद सिक्युरिटीज प्रदान की जा सके। नोमिनेशन की प्रोसेस डीमैट खाता खोलते समय या बाद में भी पूरी की जा सकती है। नॉमिनेशन नहीं होने की स्थिति में निवेशक की मृत्यु के बाद परिजनों को लंबी और महंगी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है।
डीमैट खाते में नॉमिनी कैसे दर्ज करें?
- एनएसडीएल पोर्टल (NSDL portal) पर जाएं।
- होमपेज पर 'नोमिनेट ऑनलाइन' विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आप एक नए पेज पर चले जाएंगे। यहां आपको अपनी डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, पैन और ओटीपी दर्ज करना होगा।
- ये जानकारियां दर्ज करने के बाद आप 'I wish to Nominate' या 'I do not wish to nominate' को चुनें।
- अगर आप नॉमिनी दर्ज करने का विकल्प चुनते हैं, तो एक नया पेज खुलेगा, इसमें आपसे नॉमिनी की जानकारी पूछी जाएगी।
- अब ई-साइन सर्विस प्रावाइडर के पेज पर चेकबॉक्स एनेबल करें और 'Proceed' पर क्लिक करें।
- अब नॉमिनेशन प्रोसेस को पूरी करने के लिए ओटीपी वेरिफाई करें।
बदल भी सकते हैं अपना नॉमिनी
निवेशक अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को बाद में बदल भी सकते हैं। आप नॉमिनेशन फॉर्म भरकर और इसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) को जमा करके किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरी बदलाव करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस का विकल्प भी है।
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