एक्शन मोड में आया SEBI, इन कंपनियों को महज तीन दिन के अंदर करने होंगे ये कार्य
SEBI: सेबी ने बुधवार को कहा कि नई लिस्टिंग समय सीमा 1 सितंबर या उसके बाद खुलने वाले सभी सार्वजनिक मुद्दों के लिए स्वैच्छिक होगी और 1 दिसंबर के बाद आने वाले सभी मुद्दों के लिए अनिवार्य होगी।
IPO Listing Timing: पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 9 अगस्त को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के बंद होने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की लिस्टिंग की समयसीमा को छह दिनों से घटाकर तीन दिन कर दिया है। नियामक के मुताबिक, शेयरों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग की समयसीमा में कमी से जारीकर्ताओं और निवेशकों दोनों को फायदा होगा। जारीकर्ताओं के पास जुटाई गई पूंजी तक तेजी से पहुंच होगी, जिससे व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी और निवेशकों को अपने निवेश के लिए जल्द लोन और लिक्विडिटी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
लिस्टिंग तारीख में हुआ बदलाव
सार्वजनिक निर्गम के बंद होने के बाद निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की लिस्टिंग के लिए लगने वाले समय को 6 कार्य दिवसों (टी 6 डे) की वर्तमान आवश्यकता के मुकाबले घटाकर तीन कार्य दिवस (टी 3 डे) करने का निर्णय लिया गया है। 'टी' निर्गम की समापन तिथि है। नियामक के अनुसार, किसी इश्यू का रजिस्ट्रार आवेदक के बैंक खाते में उपलब्ध पैन के साथ डीमैट खाते में उपलब्ध पैन का मिलान करके आवेदनों का तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन करेगा। बेमेल के मामलों में ऐसे आवेदनों को आवंटन के आधार को अंतिम रूप देने के लिए अमान्य आवेदन माना जाता रहेगा।
इस बदलाव से किसे होगा फायदा
जून में अपनी बोर्ड बैठक में सेबी बोर्ड ने सार्वजनिक निर्गम में शेयरों की लिस्टिंग की समय अवधि को मौजूदा छह दिनों से घटाकर इश्यू बंद होने की तारीख (टी डे) से तीन दिन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसमें कहा गया था कि T+3 दिनों की संशोधित समयसीमा दो चरणों में लागू की जाएगी। लिस्टिंग के लिए समयसीमा कम करने का निर्णय सभी हितधारकों के साथ बातचीत करने के बाद लिया गया है, जिसमें एंकर निवेशक, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, ब्रोकर-वितरक, बैंक आदि शामिल हैं।
सेबी ने अपनी जून की बैठक में म्यूचुअल फंड हाउसों द्वारा वसूले जाने वाले कुल खर्च अनुपात को विनियमित करने के प्रस्ताव को भी स्थगित कर दिया था, जिसमें व्यापक रूप से बदलाव की उम्मीद थी। टीईआर से जुड़े मुद्दे पर गहराई से चर्चा की गई। सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने कहा कि सेबी टीईआर नियमों पर एक नया परामर्श पत्र प्रकाशित करेगी। सेबी के अनुसार, पुराने ड्राफ्ट टीईआर प्रस्ताव में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और नए नियम जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे।
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