नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कहा है कि प्रीपेड यूजर्स की वैलेडिटी अवधि को आगे बढ़ााया जाए ताकि 21 दिन के लॉकडाउन में यूजर्स को लगातार सेवाएं मिलना जारी रहें। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने प्रीपेड उपभोक्ताओं को प्राथमिक आधार पर निर्बाध दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अभी तक उठाए गए कदमों की जानकारी भी दूरसंचार कंपनियों से मांगी है।
ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को लिखे पत्र में कहा है कि सभी प्रीपेड उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान निर्बाध दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए वैधता अवधि बढ़ाने सहित आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।
कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए देश में लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन में सभी कंपनियों से प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए रिचार्ज वाउचर और भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने की बात कही है। ट्राई ने कहा है कि हालांकि, दूरसंचार सेवाओं को आवश्यक सेवा की श्रेणी में रखा गया है और इसे लॉकडाउन से छूट दी गई है। हालांकि लॉकडाउन से कस्टमर सर्विस सेंटर/प्वाइंट ऑफ सेल सर्विस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
ट्राई ने आगे कहा है कि इस स्थिति में यह संभव है कि उन उपभोक्ताओं को जो ऑफालइन चैनल का उपयोग कर अपने प्रीपेड बैलेंस या वैलेडिटी को बढ़ाने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है या उनकी सेवा में बाधा आ सकती है।
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