नई दिल्ली। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने गुरुवार को दिशानिर्देशों की अस्पष्टता को देखते हुए बाजार बिगाडू़ मूल्य संबंधी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आदेश को खारिज कर दिया। टीडीसैट ने बाजार हिस्सेदारी और सेवाओं की दर संबंधी दिशानिर्देशों में पारदर्शिता के आभाव में नियामक के आदेश को खारिज कर दिया।
इस कदम से भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर (अब वोडाफोन आइडिया) को बड़ी राहत मिली है। इन कंपनियों ने मार्च में ट्राई द्वारा दूरसंचार शुल्क आदेश में संशोधन को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एस के सिंह और सदस्य ए के भार्गव की टीडीसैट की पीठ ने 13 दिसंबर के आदेश में कहा कि शुल्क संशोधन आदेश को रद्द किया जाता है क्योंकि यह विशिष्ट बाजार कारोबारी (एसएमपी), बाजार में मूल्य संबंधी गड़बड़ी पैदा नहीं करने तथा अन्य संबंधित प्रावधानों की अवधारणा को बदलने वाला है।
टीडीसैट ने ट्राई से बाजार बिगाड़ने वाली कीमत पर छह महीने में नए सिरे से काम करने को कहा है। ट्राई ने फरवरी, 2018 को कहा था कि यदि किसी ऑपरेटर की सेवा दरें बाजार बिगाड़ने वाली पाई गईं तो ऐसे ऑपरेटर को वित्तीय रूप से प्रति सर्किल 50 लाख रुपए के प्रोत्साहन से हाथ धोना पड़ेगा।
यह आदेश उस समय जारी किया गया था जबकि पुराने ऑपरेटर्स एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने आरोप लगाया था कि रिलायंस जियो अपनी सेवाओं के लिए बाजार बिगाड़ने वाले मूल्य की पेशकश कर रही है। दूरसंचार ऑपरेटर्स के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने संकेत दिया था कि यह नियमन उद्योग के एक खिलाड़ी का पक्ष लेने वाला है, जिससे अन्य सभी ऑपरेटर्स को नुकसान होने का अंदेशा है।
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