नई दिल्ली। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में रिलायंस जियो की फ्री वॉइस कॉलिंग सर्विस पर आपत्ति जताई। कंपनी ने कोर्ट में कहा कि जियो का फ्रा ऑफर टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के नियमों के खिलाफ है। इसके बावजूद ट्राई इसको नजरअंदाज कर रहा है।
वोडाफोन ने रिलायंस जियो द्वारा अपने ग्राहकों को सारी सेवाएं फ्री देने का विरोध करते हुए इसे नियम विरूद्ध बताया है। कंपनी का कहना है कि फ्री वॉयस कॉल उपलब्ध करवाकर व इसे 90 दिन की अवधि के बाद भी प्रोमोशनल पेशकश के रूप में जारी रख रिलायंस जियो आईयूसी नियमों व ट्राई के शुल्क दर आदेशों का उल्लंघन कर रही है।
कंपनी ने न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अदालत में कहा कि वह इस कथित उल्लंघन को जारी रखने की अनुमति देने के ट्राई के रूख से भी व्यथित है।
जियो ने वोडाफोन को टीडीसैट में जाने की दी सलाह
- रिलायंस जियो ने वोडाफोन की याचिका की वरीयता का विरोध करते हुए कहा कि ट्राई ने रिलायंस जियो को क्लीन चिट दी।
- अगर वोडाफोन को इससे दिक्कत है तो उसे टीडीसैट में जाना चाहिए।
- अन्य दूरसंचार कंपनी भारती व एयरटेल ऐसा पहले ही कर चुकी है।
- इस मामले में आगे सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
जियो का प्राइम मेम्बरशिप प्रोग्राम
- Reliance Jio के ग्राहकों को बड़ा झटका लग गया है।
- मुकेश अंबानी ने 1 अप्रैल 2017 से नए टैरिफ प्लान लागू करने की घोषणा की है।
- इसके अलावा अंबानी ने मौजूदा ग्राहकों के लिए Jio Prime Membership Programme की भी घोषणा की है।
- इस योजना के सदस्यों को अगले 12 महीने तक जियो की मौजूदा सर्विस फ्री मिलती रहेंगी।
- हालांकि, इसके लिए उन्हे मासिक शुल्क का भुगतान करना होगा।
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