कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation (EPFO)) की ओर से हर सदस्य को पीएफ का लाभ दिया जाता है। इसके लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से 12-12 प्रतिशत योगदान भी दिया जाता है। अगर पीएफधारक की नौकरी के दौरान मृत्यू हो जाती है तो उसकी पेंशन और बीमा का लाभ नॉमिनी को दिया जाता है। ऐसे में सभी सदस्यों को अपने पीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ना जरूरी है। अब सवाल उठता है। अगर किसी सदस्य के पीएफ अकाउंट में नॉमिनी नहीं जुड़ा है तो फायदा किसे मिलेगा?
नॉमिनी नहीं ऐड होने पर किसे मिलता है पीएफ का पैसा?
अगर किसी सदस्य की ओर से अपने पीएफ खाते में नॉमिनी नहीं ऐड किया गया गया है तो ईपीएफ स्कीम (EPF Scheme) 1952 के नियम के मुताबिक सदस्य की मृत्यू होने पर पीएफ का पैसा परिवार के सभी सदस्यों में बराबर बांट दिया जाएगा। अगर सदस्य के परिवार में कोई नहीं है तो उसके कानूनी उत्तधिकारी को पीएफ का पैसा और बीमा का लाभ मिलेगा।
बता दें, ईपीएफओ की ओर से हर सदस्य को 7 लाख रुपये का बीमा दिया जाता है। अगर किसी सदस्य मृत्यू हो जाती है तो उसके परिवार को बीमा की राशि ईपीएफओ द्वारा दी जाती है।
EPFO में कैसे दर्ज करें नॉमिनी
- इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर सर्विसेज सेक्शन में जाकर 'For Employees' पर क्लिक करें। इसके बाद 'Member UAN/Online Services' पर जाएं।
- यूएएन तथा पासवर्ड पर लॉगइन करें।
- फिर मैनेज टैब में जाकर e-Nomination पर क्लिक करें।
- अब स्क्रीन पर 'Provide Details' टैब दिखाई देगा और Save पर क्लिक करें।
- अब परिवार संबंधी घोषणा को अपडेट करने के लिए 'Yes' पर क्लिक करें।
- 'Add Family Details'(आप यहां एक से अधिक नॉमिनी ऐड कर सकते हैं) पर क्लिक करें।
- 'Nomination Details' पर क्लिक कर नॉमिनी का शेयर तय करें और अब 'Save EPF Nomination' पर क्लिक करें।
- अब 'E-Sign' पर क्लिक करें। अब मोबाइल पर आए ओटीपी को सबमित कर दें।
- आपका ई-नॉमिनेशन पूरा हो गया है।
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