सहारा इंडिया समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद सहारा से जुड़े निवेशकों के मन में अपने पैसे को लेकर कई सवाल मन में तैर रहे हैं। क्या निवेश की गई उनकी गाढ़ी कमाई क्या उन्हें वापस मिलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा डूब जाएगा। देशभर में करोड़ों लोगों ने सहारा समूह की चार को-ऑपरेटिव सोसायटी में पैसा निवेश कर रखा है। इसमें उन आम आदमी के भी पैसे हैं जो बेहद कम इनकम वाले हैं। हर रोज उन्होंने लंबे समय तक पैसे जमा किए। हाल के कुछ घटनाक्रम के बाद निवेशकों को लगने लगा था कि शायद उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन अब सुब्रत रॉय के निधन के बाद फिर से लोगों को इस बात की चिंता सताने लगी है।
तब सुप्रीम कोर्ट ने दिया था पैसे लौटाने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में एक सुनवाई में करीब 3 करोड़ निवेशकों का उनका पैसा लौटाने का फरमान सहारा समूह को सुनाया था। फैसले के बाद केंद्र ने एक पोर्टल बनाया, ताकि लोग उसपर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकें। लाखों निवेशकों ने इस पोर्टल पर अप्लाई किया। लाइवहिन्दुस्तान की खबर के मुताबिक,सहारा रिफंड पोर्टल के जरिये पैसे लौटाने की जिम्मेदारी चार समितियों- सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसायटी लिमिटेड भोपाल, हुमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पस को-ऑपरेटिव सोसायटी हैदराबाद को दी गई है।
सिर्फ पोर्टल के जरिये अप्लाई करने पर पैसा होगा रिफंड
सहारा के निवेशकों को इन्हीं समितियों में अप्लाई करना होता है। निवेशकों के लिए यह स्पष्ट है कि पैसा पाने के लिए सिर्फ पोर्टल के जरिये ही निवेशकों को अप्लाई करना होगा। खबर के मुताबिक, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बीते 11 साल में सहारा की दो कंपनियों के निवेशकों को 138.07 करोड़ रुपये रिफंड किए हैं। लाइवहिन्दुस्तान की खबर के मुताबिक, स्पेशल तौर पर ओपन किए गए बैंक अकाउंट्स में जमा रकम बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। निवेशकों का पैसा सेबी के पास है और ऑनलाइन अप्लाई करने वालों को मिलना तय है।
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