दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) को जीएसटी विभाग से जोरदार झटका लगा है। विभाग ने गलत ढंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के मामले में कंपनी को यह आदेश जारी किया है। कंपनी को विभाग ने 15.19 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही कंपनी पर 1.51 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। भाषा की खबर के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया ने बुधवार को शेयर बाजार को यह जानकारी दी।
कंपनी इस आदेश से सहमत नहीं
खभर के मुताबिक, कंपनी ने सूचना में कहा कि पटना स्थित जीएसटी कार्यालय ने उस पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में पात्र नहीं होने के बाद भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का फायदा उठाने के लिए लगाया है। वीआईएल ने कहा कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है और इस पर समुचित कानूनी कार्यवाही करेगी। कंपनी ने कहा कि पटना में सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें 1,51,92,035 रुपये जुर्माना और देय ब्याज के साथ 15,19,20,351 रुपये की मांग की गई।
कंपनी लेगी उचित फैसला
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 28 अगस्त को एक आदेश मिला जिसमें वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है। कंपनी ने कहा कि अधिकतम वित्तीय प्रभाव कर मांग, ब्याज और लगाए गए जुर्माने की सीमा तक है। कंपनी आदेश से सहमत नहीं है और उचित कार्यवाही करेगी।
फंड जुटाने की मिली थी परमिशन
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को इस साल की शुरुआत में 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए फरवरी 2024 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूरी मिली थी। बोर्ड ने फंड जुटाने के लिए मैनेजमेंट को बैंकरों, सलाहकारों और मध्यस्थों की नियुक्ति की जिम्मेदारी भी सौंपी है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में भी हाल के समय में काफी सुधार देखने को मिला है।
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