Budget 2023 Tax Slab: आज दिनभर आपको बजट से जुड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट थोड़ी ही देर में देश की संसद में पेश करेंगी। आम जनता की नजर सरकार के द्वारा टैक्स को लेकर किए जा रहे बड़े बदलाव पर बनी रहेगी। जब बजट की बात आती है, तो वेतनभोगी वर्ग केवल आयकर छूट की उम्मीद करता है। वेतनभोगी वर्ग के लिए एक बड़ी निराशा ये है कि आयकर स्लैब 2014 से नहीं बदले गए हैं। आखिरी बार 2014 में इसमें संशोधन किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 पेश करते हुए एक नई टैक्स स्लैब पेश की थी। हालांकि, करदाताओं के लिए नई टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक है।
नए टैक्स स्लैब में ये है प्रावधान
- 2.5 लाख सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
- वहीं 2.5-5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगता है.
- 5-7.5% लाख की सालाना आय पर 10% टैक्स,
- 7.5 लाख और 10 लाख के बीच की आय पर 15%
- 10 से 12.5 लाख की आय के बीच 20% टैक्स
- 12.5 लाख से 15 लाख के बीच 25%
- और 15 लाख से ऊपर की आय पर सालाना 30% टैक्स लगता है।
पुराना टैक्स स्लैब पर अलग है व्यवस्था
- 2.5 तक की आय दोनों व्यवस्थाओं के तहत कराधान से मुक्त है।
- 2.5 से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर पुरानी और साथ ही नई टैक्स व्यवस्था के तहत 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।
- पुरानी व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर 15 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।
- 7.5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर पुरानी व्यवस्था में 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है
- पुरानी व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये से ऊपर की व्यक्तिगत आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।
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