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TCS की अमेरिकी अदालत में खारिज हुई अपील, अब देना होगा 14 करोड़ डॉलर का हर्जाना

TCS की अपील अमेरिकी अदालत में खारिज हो गई है। अदालत द्वारा पहले दिए गए आदेश में टीसीएस को 14 करोड़ डॉलर का हर्जाना देने को कहा गया था।

TCS - India TV Paisa Image Source : PTI TCS

आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के खिलाफ अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने जिला अदालत द्वारा पारित 14 करोड़ डॉलर के हर्जाने के आदेश को चुनौती देने वाली कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है। इसके लिए कंपनी की ओर से तीसरी तिमाही के नतीजों में विशेष प्रवाधान भी कर दिया है। कंपनी ने मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज में यह जानकारी दी। 

क्या है पूरा मामला 

संमाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका की विस्कॉन्सिन की जिला अदालत ने एपिक सिस्टम्स कॉरपोरेशन के पक्ष में टीसीएस को 14 करोड़ डॉलर का हर्जाना देने को कहा था। एपिक सिस्टम्स ने आईटी कंपनी पर आरोप लगाया था कि टीसीएस ने अस्पताल प्रबंधन प्रणाली ‘मेड मंत्रा’ के विकास के लिए उसकी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन किया है। इसे 2009 में भारत में अस्पतालें चलाने वाली बड़ी कंपनी के लिए लागू किया गया था। 

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला 2014 से चल रहा था। 2016 में टीसीएस को इसका दोषी पाया गया। साथ ही शुरुआत में अदालत ने टीसीएस को 94 करोड़ डॉलर का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में सुनवाई के बाद इसेक कम करके 42 करोड़ डॉलर कर दिया गया, जिसमें 14 करोड़ डॉलर कंपनसेशन और 28 करोड़ डॉलर दंड के रूप में टीसीएस को देने थे। बाद में अदालतों में अपील के बाद दंड के रूप में दी जाने वाली राशि को भी घटाकर 14 करोड़ डॉलर कर दिया गया था।

टीसीएस ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि एपिक सिस्टम्स कॉरपोरेशन मामले में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने 20 नवंबर, 2023 को ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स’, 7वें सर्किट के पारित उस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विस्कॉन्सिन जिला अदालत द्वारा 14 करोड़ डॉलर के दंडात्मक क्षतिपूर्ति हर्जाने की पुष्टि की थी।” 

टीसीएस ने कहा कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के आदेश को देखते हुए कंपनी की इसके लिये शेष प्रावधान करने की योजना है। यह 12.5 करोड़ डॉलर बैठता है। यह प्रावधान 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही के वित्तीय विविरण में किया जाएगा। 

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