H-1B वीजा धारकों को सबसे बड़ी राहत, अब जीवनसाथी भी कर सकते हैं अमेरिका में जॉब
अमेरिका में एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि H-1B वीजा धारकों के पति या पत्नी देश में काम कर सकते हैं। इस फैसले से अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
अमेरिका में H-1B वीजा लेकर काम करने वाले आईटी इंजीनियर्स और अन्य प्रोफेशनल्स को अमेरिकी अदालत से बड़ी राहत मिली है। नए आदेश के तहत अब अमेरिका में काम कर रहे प्रोफेशनल्स के पति या पत्नी भी अमेरिका में जॉब कर सकते हैं। बता दें कि अभी तक अमेरिकी प्रशासन इस बात की अनुमति नहीं देता था। इस बदलाव का बड़ा असर भारतीय नागरिकों पर भी पड़ेगा। बता दें कि H-1B वीजा हासिल करने वालों में सबसे बड़ी तादाद भारतीय और चीनी मूल के प्रोफेशनल्स की होती है।
क्या है नया फैसला ?
अमेरिका में एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि H-1B वीजा धारकों के पति या पत्नी देश में काम कर सकते हैं। इस फैसले से अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में काम करने की अनुमति देता है जिन्हें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। टेक कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर करती हैं।
अमेरिकी सरकार को झटका
यूएस डिस्ट्रिक्ट जज तान्या चुटकन ने सेव जॉब्स यूएसए द्वारा दायर एक मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसने H-1B वीजा धारकों की कुछ श्रेणियों के जीवनसाथी को रोजगार प्राधिकरण कार्ड देने वाले ओबामा-युग के नियम को खारिज करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
टेक कंपनियों ने किया था रोक का विरोध
सेव जॉब्स यूएसए एक ऐसा संगठन है, जिसमें आईटी कर्मचारी शामिल हैं, जो दावा करते हैं कि एच-1बी कर्मचारियों के कारण उनकी नौकरी चली गई। अमेजन, एप्पल, गूगल जैसी टेक कंपनियों ने मुकदमे का विरोध किया था। अमेरिका ने अब तक एच-1बी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को लगभग 1,00,000 कार्य प्राधिकरण जारी किए हैं।
सरकार को दिया ये आदेश
न्यायाधीश ने लिखा कि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से और जानबूझकर अमेरिकी सरकार को अधिकार दिया है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में H-4 पति या पत्नी के ठहरने की शर्त के रूप में रोजगार को अधिकृत करे। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि संघीय सरकार के पास समान वीजा वर्गों के लिए रोजगार को अधिकृत करने के लिए लंबे समय से और खुली जिम्मेदारी है, कांग्रेस ने उस अधिकार का प्रयोग करने की मंजूरी दी है।