दूरसंचार विभाग ने सरकार, नियामकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाने वाली सेवा और लेनदेन संबंधी फोन कॉल के लिए 160 से शुरू होने वाली 10 अंक वाली एक अलग नंबर शृंखला आवंटित की है। विभाग की तरफ से मंगलवार को जारी एक कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, 10 अंक वाली इस नंबर शृंखला को इस तरह तैयार किया गया है कि दूरसंचार ग्राहकों को कॉल करने वाली इकाइयों के साथ दूरसंचार ऑपरेटर और कॉल की जगह के बारे में भी पता चल जाएगा। आधिकारिक वक्तव्य के मुताबिक, ‘‘दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता नियमन (टीसीसीसीपीआर), 2018 के तहत विशेष रूप से सेवा और लेनदेन संबंधी फोन कॉल के लिए एक अलग नंबर वाली श्रृंखला 160 आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।’’
धोखाधड़ी रोकने में मिलेगी मदद
इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को सरकारी निकायों एवं विनियमित संस्थाओं द्वारा की गई कॉल और सरकारी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों द्वारा की जाने वाली कॉल के बीच फर्क कर पाने में मदद करना है। नयी नंबर शृंखला सरकार और नियामकों के लिए 1600एबीसीएक्सएक्सएक्स प्रारूप में जारी की जाएगी। इसमें ‘एबी’ दूरसंचार सर्किल का कोड दिखाएगा जिसमें दिल्ली के लिए 11, मुंबई के लिए 22 का कोड होगा। वहीं ‘सी’ वाला अंक दूरसंचार सेवा प्रदाता का कोड दिखाएगा जबकि 'एक्सएक्सएक्स' 000-999 के बीच के अंक होंगे।
सेवा और लेनदेन की कॉल ही कर पाएंगे
इसी तरह आरबीआई, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से विनियमित होने वाली वित्तीय संस्थाओं के लिए 10 अंक की संख्या 1601एबीसीएक्सएक्सएक्स प्रारूप में जारी की जाएगी। दूरसंचार सेवा प्रदाता 160 शृंखला वाला नंबर आवंटित करने से पहले हरेक इकाई का समुचित सत्यापन करेगा। इसके अलावा उसे इच्छुक इकाई से एक शपथ-पत्र लेना होगा कि वह इस शृंखला के तहत आवंटित नंबर का इस्तेमाल सेवा और लेनदेन की कॉल के लिए ही करेगी।
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