नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों को अलग-अलग करना अनिवार्य नहीं होगा। इसे स्वैच्छिक आधार पर लागू किया जाएगा। सूचीबद्ध इकाइयों के लिये पदों को अप्रैल, 2022 से अलग करना अनिवार्य था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निदेशक मंडल की बैठक के बाद एक विज्ञप्ति में कहा, सेबी निदेशक मंडल ने यह निर्णय किया है कि सूचीबद्ध इकाइयों के लिये पदों को अलग करने का प्रावधान अनिवार्य की जगह स्वैच्छिक होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अगर भारतीय कंपनियों के इस मामले में कोई विचार हैं, तो नियामक को इस पर गौर करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह साफ किया था कि वह कोई निर्देश नहीं दे रही हैं।
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