नयी दिल्ली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है तथा मंजूरी से इसे और अधिक वित्तीय सेवाएं एवं उत्पाद पेश करने में मदद मिलेगी।
अनुसूचित बैंक के दर्जे के साथ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक नए कारोबारी अवसरों का पता लगा सकता है। इसमें सरकार और अन्य बड़ी कंपनियों द्वारा जारी अनुरोध प्रस्तावों, प्राथमिक नीलामी में भागीदारी शामिल है। एक बयान के मुतबाकि इसके अलावा, बैंक सीमांत स्थायी सुविधा में भाग ले सकता है और सरकार द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदारी के लिए पात्र होगा।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार गुप्ता ने कहा, "भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शामिल करने से हमें और अधिक नवाचार करने तथा भारत में कम सेवा पाने वाली एवं सेवा से वंचित आबादी के लिए और अधिक वित्तीय सेवाएं तथा उत्पाद पेश करने में मदद मिलेगी।"
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