आज से ही बंद हो जाएंगे ये दो बैंक, RBI ने रद्द किए लाइसेंस
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए देश के दो राज्यों में मौजूद दो बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है।
रिजर्व बैंक (Reserve Bank) को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में रिजर्व बैंक ही बैंकों को शुरू करने की अनुमति देता है। और नियमों की अनदेखी करने पर यही बैंकों को बंद भी कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए देश के दो राज्यों में मौजूद दो सहकारी बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। रिजर्व बैंक के फैसले के बाद अब ये बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएंगे।
कौन कौन से बैंक हुए बंद
रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचालित हो रहे दो सहकारी बैंकों के बैंक लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। आरबीआई ने दो अलग बयानों में कहा कि उसने बुलढ़ाणा स्थित मल्कापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमित के बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। बयान के मुताबिक, बुधवार का कारोबार बंद होने के बाद ये दोनों सहकारी बैंक किसी तरह का बैंक से जुड़े कामकाज नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय बैंक ने इन सहकारी बैंकों के पास समुचित पूंजी एवं आय संभावनाओं का अभाव देखते हुए यह कदम उठाया है।
पिछले महीने भी की थी बड़ी कार्रवाई
रिजर्व बैंक पिछले महीने भी बैंकों के परिचालन में कोताही को लेकर सख्त आदेश दे चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जून में निर्देशों का अनुपालन न करने पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि एक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड बकाया के देर से भुगतान के लिए कुछ खातों में दंडात्मक शुल्क लगाया था, हालांकि ग्राहकों ने अन्य माध्यम से नियत तारीख तक बकाया का भुगतान कर दिया था। आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।
RBI के नियमों को न मानना इस बैंक पर पड़ा भारी
रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी एक और बैंक पर भारी पड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना (The Bihar State Co-operative Bank Limited, Patna) पर नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 60.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि RBI ने बैंकों के दिन प्रतिदिन के कामकाज को लेकर सख्त नियम बनाए हैं और रिजर्व बैंक (Reserve Bank) समय समय पर देश के निजी, सरकारी और सहकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा करता रहता है। इसी बीच नियमों के उल्लंघन का मामला पटना के बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से सामने आया है।